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दहेज लोभी ससुरालियों ने दो बार कराया बहू का गर्भपात, कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज

हरिद्वार में एक विवाहिता ने अपने ससुरालियों पर जबरन गर्भपात कराने और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है. जिसमें विवाहिता के पति समेत कई लोग शामिल हैं. इससे पहले पीड़िता और उसके पिता ने पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. जब कोर्ट ने शहर कोतवाली पुलिस को फटकार लगाई तो तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया.

haridwar police Action on dowry case
हरिद्वार पुलिस
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Published : Jul 1, 2022, 8:17 AM IST

Updated : Jul 1, 2022, 8:33 AM IST

हरिद्वारः धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस के दर पर सुनवाई न होने से परेशान एक विवाहिता के पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर कोतवाली हरिद्वार पुलिस ने विवाहिता के पति समेत कई लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और जबरन गर्भपात कराने का मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है.

दरअसल, श्रीरामकुमार सेवा सदन भीमगोड़ा निवासी श्रीनिवास तिवारी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि साल 2020 में उनकी बेटी की शादी अनुराग शुक्ल निवासी विद्यापीठ शिवनगर, भूपतवाला के साथ हुई थी. दहेज में कार और सामान के साथ ही साढ़े पांच लाख रुपए नकद दिए थे. आरोप है कि शादी के बाद से पति अनुराग शुक्ल समेत ससुराली कम दहेज लाने को लेकर उनकी बेटी को लगातार परेशान करने लगे. इतना ही नहीं जान से मारने की नीयत से उसके साथ मारपीट तक की गई.

ये भी पढ़ेंः दो बेटियां पैदा हुई तो पत्नी पर किया अत्याचार, अब साली को लेकर फरार

आरोप है कि मार्च 2021 में छह सप्ताह की गर्भवती उनकी बेटी को पति और ससुरालियों ने शरीर में कमजोरी बताकर जबरन गर्भ गिराने वाली गोली खिला दी, जिससे कुछ समय बाद उसका गर्भपात हो गया. अक्टूबर में फिर से गर्भवती होने पर भी विरोध किया गया और जबरन उसका अबॉर्शन करा दिया. इसके बाद भी लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे. जब पुलिस में सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

वहीं, कोर्ट ने मामले को अति गंभीर बताते हुए शहर कोतवाली पुलिस को फटकार लगाई. साथ ही इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए. हरिद्वार शहर कोतवाल राकेंद्र सिंह कठैत ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पति अनुराग शुक्ल, ससुर चंद्रभूषण शुक्ल, सास अशोकलता, जेठ अभिषेक शुक्ल, देवर आलोक शुक्ल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मामले में जांच कार्रवाई की जा रही है.

हरिद्वारः धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस के दर पर सुनवाई न होने से परेशान एक विवाहिता के पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर कोतवाली हरिद्वार पुलिस ने विवाहिता के पति समेत कई लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और जबरन गर्भपात कराने का मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है.

दरअसल, श्रीरामकुमार सेवा सदन भीमगोड़ा निवासी श्रीनिवास तिवारी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि साल 2020 में उनकी बेटी की शादी अनुराग शुक्ल निवासी विद्यापीठ शिवनगर, भूपतवाला के साथ हुई थी. दहेज में कार और सामान के साथ ही साढ़े पांच लाख रुपए नकद दिए थे. आरोप है कि शादी के बाद से पति अनुराग शुक्ल समेत ससुराली कम दहेज लाने को लेकर उनकी बेटी को लगातार परेशान करने लगे. इतना ही नहीं जान से मारने की नीयत से उसके साथ मारपीट तक की गई.

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आरोप है कि मार्च 2021 में छह सप्ताह की गर्भवती उनकी बेटी को पति और ससुरालियों ने शरीर में कमजोरी बताकर जबरन गर्भ गिराने वाली गोली खिला दी, जिससे कुछ समय बाद उसका गर्भपात हो गया. अक्टूबर में फिर से गर्भवती होने पर भी विरोध किया गया और जबरन उसका अबॉर्शन करा दिया. इसके बाद भी लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे. जब पुलिस में सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

वहीं, कोर्ट ने मामले को अति गंभीर बताते हुए शहर कोतवाली पुलिस को फटकार लगाई. साथ ही इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए. हरिद्वार शहर कोतवाल राकेंद्र सिंह कठैत ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पति अनुराग शुक्ल, ससुर चंद्रभूषण शुक्ल, सास अशोकलता, जेठ अभिषेक शुक्ल, देवर आलोक शुक्ल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मामले में जांच कार्रवाई की जा रही है.

Last Updated : Jul 1, 2022, 8:33 AM IST
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