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हरिद्वार: प्रणव पांड्या पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता का 164 के तहत बयान दर्ज - statement recorded in pocso act

शांतिकुंज प्रमुख डॉ प्रणव पांड्या पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता का हरिद्वार कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया है. साथ ही वकील डॉ. एपी सिंह ने प्रणव पांड्या पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़िता के बड़े भाई और सगे ताऊ को किडनैप किया गया है.

statement was filed in the court
प्रणव पांड्या पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता का बयान दर्ज
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Published : Jun 2, 2020, 3:49 PM IST

Updated : Jun 3, 2020, 12:20 PM IST

हरिद्वार: शांतिकुंज प्रमुख डॉ. प्रणव पांड्या पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता का हरिद्वार कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है. पीड़िता के वकील की मांग पर दर्ज बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है. पत्रकारों से बातचीत में पीड़िता के वकील डॉ. एपी सिंह का कहना है कि डॉ. प्रणव पांड्या ने लोगों का भरोसा तोड़ने का काम किया है. पीड़िता अच्छी पढ़ाई और भविष्य के लिए शांतिकुंज आई थी, लेकिन उसका भविष्य बर्बाद कर दिया गया.

ऐसे में हमारी कोर्ट से मांग है कि पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही पीड़िता के वकील ने प्रणव पांड्या पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़िता के बड़े भाई और सगे ताऊ को किडनैप किया गया है.

प्रणव पांड्या पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता का बयान दर्ज.

डॉ. प्रणव पांड्या के खिलाफ उनकी छत्तीसगढ़ की एक शिष्या ने दुष्कर्म का मुकदमा दिल्ली में दर्ज कराया था. जिसे दिल्ली पुलिस ने हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया था. डॉ. प्रणव पांड्या के साथ-साथ पीड़िता ने उनकी पत्नी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है. पूरे मामले की जांच के लिए एसएसपी हरिद्वार ने महिला हेल्पलाइन की इंचार्ज मीना आर्य के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया है.

ये भी पढ़ें: शांतिकुंज प्रमुख से डेढ़ घंटे हुई पूछताछ, शिष्या ने लगाया है रेप का आरोप

क्या है मामला

राजधानी दिल्ली में छत्तीसगढ़ की 24 वर्षीय युवती ने शांतिकुंज प्रमुख डॉ. प्रणव पांड्या पर दुष्कर्म और उनकी पत्नी पर धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद 5 मई को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. तहरीर में युवती ने बताया था कि शांतिकुंज में रहने के दौरान प्रणव पांड्या ने 4 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया था. तब वो नाबालिग थी और शांतिकुंज में खाना बनाने वाली टीम का हिस्सा थी. जब उसने इस बात को उनकी पत्नी से बताया तो उन्होंने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद वो घबरा गई थी.

हरिद्वार: शांतिकुंज प्रमुख डॉ. प्रणव पांड्या पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता का हरिद्वार कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है. पीड़िता के वकील की मांग पर दर्ज बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है. पत्रकारों से बातचीत में पीड़िता के वकील डॉ. एपी सिंह का कहना है कि डॉ. प्रणव पांड्या ने लोगों का भरोसा तोड़ने का काम किया है. पीड़िता अच्छी पढ़ाई और भविष्य के लिए शांतिकुंज आई थी, लेकिन उसका भविष्य बर्बाद कर दिया गया.

ऐसे में हमारी कोर्ट से मांग है कि पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही पीड़िता के वकील ने प्रणव पांड्या पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़िता के बड़े भाई और सगे ताऊ को किडनैप किया गया है.

प्रणव पांड्या पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता का बयान दर्ज.

डॉ. प्रणव पांड्या के खिलाफ उनकी छत्तीसगढ़ की एक शिष्या ने दुष्कर्म का मुकदमा दिल्ली में दर्ज कराया था. जिसे दिल्ली पुलिस ने हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया था. डॉ. प्रणव पांड्या के साथ-साथ पीड़िता ने उनकी पत्नी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है. पूरे मामले की जांच के लिए एसएसपी हरिद्वार ने महिला हेल्पलाइन की इंचार्ज मीना आर्य के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया है.

ये भी पढ़ें: शांतिकुंज प्रमुख से डेढ़ घंटे हुई पूछताछ, शिष्या ने लगाया है रेप का आरोप

क्या है मामला

राजधानी दिल्ली में छत्तीसगढ़ की 24 वर्षीय युवती ने शांतिकुंज प्रमुख डॉ. प्रणव पांड्या पर दुष्कर्म और उनकी पत्नी पर धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद 5 मई को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. तहरीर में युवती ने बताया था कि शांतिकुंज में रहने के दौरान प्रणव पांड्या ने 4 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया था. तब वो नाबालिग थी और शांतिकुंज में खाना बनाने वाली टीम का हिस्सा थी. जब उसने इस बात को उनकी पत्नी से बताया तो उन्होंने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद वो घबरा गई थी.

Last Updated : Jun 3, 2020, 12:20 PM IST
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