हरिद्वार: कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में अचानक बड़े कोरोना संक्रमण के बाद प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया. हालांकि अब संक्रमण कम होने के कारण धीरे-धीरे अनलॉक किया जा रहा है. इसी के मद्देनजर हरिद्वार जिलाधिकारी द्वारा कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन में संशोधन करते हुए कुछ और दुकानों को रोज खोले जाने की अनुमति दी है.
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डीएम हरिद्वार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक सस्ते गल्ले और आटा-चक्की की दुकानों के साथ-साथ निर्माण उपकरण और आपूर्ति की दुकानों को 22 जून 2021 तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है. साथ ही ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानों को भी 22 जून तक 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी गई है. जबकि ऑटोमोबाइल की दुकान को 18 जून शुक्रवार और 21 जून सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी.