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हरिद्वारः निजी अस्पताल की मनमानी, इलाज के नाम पर थमाया 26 हजार का बिल

हरिद्वार के एक निजी अस्पताल ने इलाज के बाद मरीज को 26 हजार का बिल थमाया, जिसको लेकर अस्पताल में खूब हंगामा हुआ.

Private hospital in Haridwar billed 26 thousand
निजी अस्पताल की मनमानी.
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Published : May 16, 2020, 5:16 PM IST

Updated : Jun 16, 2020, 4:58 PM IST

हरिद्वार: जिला प्रशासन की सख्ती के बाद भी निजी अस्पताल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं. हरिद्वार के लक्सर रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल ने मनमानी ढंग से बिल बन रहा है. बताया जा रहा है कि एक युवक किडनी में शिकायत की वजह से अस्पताल में भर्ती हुआ था. इलाज के बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने उसे 26 हजार का बिल थमा दिया.

मरीज और उसके परिजनों ने जब बिल की जानकारी लेनी चाही तो अस्पताल प्रबंधन ने पूरी जानकारी देने से मना कर दिया. निजी अस्पताल प्रशासन की मनमानी से परेशान पीड़ित परिजनों ने सीएमओ से मामले की शिकायत की. जिसके बाद सीएमओ डॉ. सरोज नैथानी ने मरीज को देहरादून रेफर कराया.

Private hospital in Haridwar billed 26 thousand
इलाज के नाम पर थमाया 26 हजार का बिल.

ये भी पढ़ें: बाबा केदार का 'सफेद श्रृंगार', सफेद चादर में ढकी केदारनाथ की पहाड़ियां

सीएमओ डॉ. सरोज नैथानी ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को सभी सेवाओं की रेट लिस्ट लगाने और मरीज को जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया है. पीसीपीएनडीटी एक्ट के अनुसार रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है. लेकिन कई निजी चिकित्सालय इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे अस्पतालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.

हरिद्वार: जिला प्रशासन की सख्ती के बाद भी निजी अस्पताल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं. हरिद्वार के लक्सर रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल ने मनमानी ढंग से बिल बन रहा है. बताया जा रहा है कि एक युवक किडनी में शिकायत की वजह से अस्पताल में भर्ती हुआ था. इलाज के बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने उसे 26 हजार का बिल थमा दिया.

मरीज और उसके परिजनों ने जब बिल की जानकारी लेनी चाही तो अस्पताल प्रबंधन ने पूरी जानकारी देने से मना कर दिया. निजी अस्पताल प्रशासन की मनमानी से परेशान पीड़ित परिजनों ने सीएमओ से मामले की शिकायत की. जिसके बाद सीएमओ डॉ. सरोज नैथानी ने मरीज को देहरादून रेफर कराया.

Private hospital in Haridwar billed 26 thousand
इलाज के नाम पर थमाया 26 हजार का बिल.

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सीएमओ डॉ. सरोज नैथानी ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को सभी सेवाओं की रेट लिस्ट लगाने और मरीज को जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया है. पीसीपीएनडीटी एक्ट के अनुसार रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है. लेकिन कई निजी चिकित्सालय इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे अस्पतालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.

Last Updated : Jun 16, 2020, 4:58 PM IST
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