हरिद्वार: बीते कई महीनों से इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही एक वृद्धा की गुहार जब रानीपुर पुलिस (Haridwar Ranipur Kotwali) ने नहीं सुनी तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट से पड़ी फटकार के बाद पुलिस ने एक महिला पार्षद पति सहित कुल 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. बुजुर्ग महिला बीते एक साल से भी ज्यादा समय से पुलिस के चक्कर काट रही थी, लेकिन पुलिस आरोपी पार्षद पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी.
मिली जानकारी के अनुसार न्यू विकास कॉलोनी गली नंबर तीन निवासी बुला बोस उर्फ बुला डे ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्होंने 2003 में शिवलोक कॉलोनी में रमेश चन्द गुप्ता से एक फ्लैट खरीदा था. नगर निगम गृहकर खाते में भी उनका नाम दर्ज चला आ रहा है. जनवरी 2015 में उन्होंने गोपाल गिरी गोस्वामी निवासी वाटर वर्क्स, निकट शिवलोक कॉलोनी को तीन हजार रुपये प्रति माह किराये पर अपना फ्लैट दे दिया था, जिसका पुलिस सत्यापन भी कराया गया था. आरोप है कि कुछ दिन बाद गोपाल गिरी गोस्वामी ने किराया अदा करने में लापरवाही शुरू कर दी और साल 2020 में लगभग 35 हजार रुपये किराया व बिजली का बिल अदा नहीं किया. किराया मांगने पर गोपाल व उसकी पत्नी राखी गोस्वामी ने अभद्र व्यवहार करते हुए किराया देने से मना कर दिया.
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जुलाई 2021 में बुला डे को पता चला कि गोपाल गिरी गोस्वामी ने विद्युत कनेक्शन के लिए विभाग में आवेदन किया, जिसमें उसने फ्लैट खरीदने का जिक्र किया है. सूचना का अधिकार अधिनियम से दस्तावेज निकलवाने पर पता चला कि गोपाल ने फर्जीवाड़ा कर दस्तावेजों में अपना नाम दर्ज कराया है. षड्यंत्र में क्षेत्र की महिला पार्षद का पति राकेश नौडियाल निवासी शिवलोक कॉलोनी भी शामिल है. जब इस फर्जीवाड़े की सुनवाई कोतवाली रानीपुर पुलिस ने नहीं की तो कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया. तब कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. रानीपुर कोतवाली प्रभारी अमर चंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर गोपाल गिरी गोस्वामी, रेखा गोस्वामी और राकेश नौडियाल आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच कर कार्रवाई की जाएगी.