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दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

शुक्रवार को एडीजे न्यायमूर्ति ने एक युवक को दोषी मानते हुए दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर दस साल की कैद समेत पांच हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, जुर्माना न देने पर सात साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

अपर जिला सत्र न्यायालय लक्सर.
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Published : Jun 8, 2019, 12:01 AM IST

लक्सरः खानपुर थाना क्षेत्र में भैया दूज के दिन एक युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है. वहीं, एडीजे न्यायमूर्ति ने पीड़िता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में भी दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया है.

युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी का आजीवन कारावास की सजा.


बता दें कि बीते 20 अक्टूबर 2017 को अरुण कुमार नाम का एक युवक अपनी बुआ घर रायसी चौकी क्षेत्र में भैया दूज पर गया था. जहां पर आरोपी ने बुआ के परिवार की एक युवती को बहला-फुसलाकर पास खेत में ले गया था. जहां पर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद पीड़िता किसी तरह से अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई. जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने 21 अक्टूबर को लक्सर कोतवाली में युवक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन घटना के दो दिन बाद ही 23 अक्टूबर को पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

ये भी पढे़ंः कई बार कस्टडी से फरार हो चुका कुख्यात, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे


वहीं, आरोपी पर दुष्कर्म के अलावा पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय में चली. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 7 और बचाव पक्ष ने 2 गवाह पेश किए. जबकि दो गवाहों को कोर्ट ने बुलाकर उनके बयान दर्ज कराने के बाद सुनवाई पूरी हुई. इसी क्रम में शुक्रवार को एडीजे न्यायमूर्ति ने युवक को दोषी मानते हुए दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर दस साल की कैद समेत पांच हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, जुर्माना न देने पर सात साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

लक्सरः खानपुर थाना क्षेत्र में भैया दूज के दिन एक युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है. वहीं, एडीजे न्यायमूर्ति ने पीड़िता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में भी दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया है.

युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी का आजीवन कारावास की सजा.


बता दें कि बीते 20 अक्टूबर 2017 को अरुण कुमार नाम का एक युवक अपनी बुआ घर रायसी चौकी क्षेत्र में भैया दूज पर गया था. जहां पर आरोपी ने बुआ के परिवार की एक युवती को बहला-फुसलाकर पास खेत में ले गया था. जहां पर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद पीड़िता किसी तरह से अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई. जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने 21 अक्टूबर को लक्सर कोतवाली में युवक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन घटना के दो दिन बाद ही 23 अक्टूबर को पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

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वहीं, आरोपी पर दुष्कर्म के अलावा पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय में चली. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 7 और बचाव पक्ष ने 2 गवाह पेश किए. जबकि दो गवाहों को कोर्ट ने बुलाकर उनके बयान दर्ज कराने के बाद सुनवाई पूरी हुई. इसी क्रम में शुक्रवार को एडीजे न्यायमूर्ति ने युवक को दोषी मानते हुए दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर दस साल की कैद समेत पांच हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, जुर्माना न देने पर सात साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

Intro:बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास

ANCHOR--खबर लक्सर से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास व दस हजार और आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर 10 साल की कैद व पच हजार ,जुर्माने की सजा सुनाईBody:
आपको बता दें लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरी गांव का एक युवक अरुण कुमार 20-अक्टूबर 2017 में अपनी बुआ के यहां लक्सर के रायसी चौकी क्षेत्र में भैया दूज पर गया था जहां बुआ के परिवार की एक युवती को बहला-फुसलाकर नजदीक के बाहलपुरी गांव के पास खेत में ले गया और युवती साथ जबरदस्ती मना करने के बावजूद बलात्कार किया पीड़िता को रास्ते में छोड़कर खुद वापस आ गया पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और आपबीती परिजनों को सुनाई आपबीती सुन परिजनों के पांव की जमीन खिसक गई पीड़िता ने 21 अक्टूबर को अपने परिजनों के साथ लक्सर कोतवाली पहुंचकर युवक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था घटना के 2 दिन बाद 23 अक्टूबर को बलात्कार पीड़ित युवती ने लोक लिहाज की वजह से फांसी लगाकर जान दे दी थी पुलिस ने अरुण पर बलात्कार के अलावा पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने की धारा में जेल भेजा था मामले की सुनवाई लक्सर के अपर जिला सत न्यायालय में चल रही थी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 7 और बचाव पक्ष ने 2 गवाह पेश किए जबकि दो गवाहों को कोर्ट ने बुलाकर उनके बयान दर्ज किए सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे न्यायमूर्ति ने युवक को दोषी मानते हुए उसको बलात्कार में आजीवन कारावास व दस हजार रुपए तथा आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर दस साल की कैद व पाच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है जुर्माना न देने पर उसे सात साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी Conclusion: वही भूपेश्वर ठकराल लक्सर एडीजी कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता ने बताया पंडितपुरी गांव में रिश्तेदारी मैं आया अरुण कुमार युवक ने गांव की लड़की को बहला-फुसलाकर गांव के ही जंगल के पास ले जाकर बलात्कार किया जिसमें लक्सर एडीजे न्यायमूर्ति ने युवक को दोषी मानते हुए जेल भेज दिया है

Byet-- भूपेश्वर ठकराल एडीजे कोर्ट शासकीय अधिवक्ता लक्सर
रिपोर्ट---कृष्णकांत शर्मा लक्सर
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