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शुगर फैक्ट्री में हुए घोटाले पर हाई कोर्ट सख्त, विजिलेंस को दोबारा जांच के आदेश - डोईवाल शुगर फैक्ट्री

डोइवाला स्थित शुगर फैक्ट्री में टीए/डीए के नाम पर 65 से 70 लाख का घोटाला हुआ. मामले में अब हाई कोर्ट ने विजिलेंस को दोबारा जांच के आदेश दिए हैं.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Aug 28, 2019, 12:06 PM IST

Updated : Aug 28, 2019, 12:13 PM IST

डोइवाला: शहर स्थित शुगर फैक्ट्री में हुए टीए/डीए घोटाले के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए विजिलेंस को दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द घोटाले की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की जाए. जिसके बाद राज्य सरकार दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों खिलाफ कार्रवाई करे.

बता दें कि हरिद्वार निवासी संतराज सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि डोइवाला शुगर मिल में सचिवालय जाने के नाम पर टीए/ डीए का करीब 65 से 70 लाख का घोटाला किया गया है.

सीके शर्मा,अधिवक्ता याचिकाकर्ता

पढे़ं- केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन बोले- दून के बाद दिल्ली में स्थापित होगा प्लास्टिक वेस्ट से डीजल बनाने का प्लांट

इस घोटाले की जांच को लेकर याचिकाकर्ता ने पूर्व में पुलिस विजिलेंस से भी शिकायत की थी. 2014 में विजिलेंस ने पाया कि टीए / डीए नाम पर 65 से 70 लाख का घोटाला किया गया है. जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ 2014 में विभागीय जांच के आदेश दिए थे, लेकिन मामले में बड़े अधिकारियों के शामिल होने की वजह से उनपर आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसको देखते हुए याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार और गन्ना आयुक्त को 4 सप्ताह के भीतर जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे. वहीं मंगलवार को घोटाले के मामले में राज्य सरकार और गन्ना आयुक्त की तरफ से जवाब पेश किया गया. जिसमें घोटाले की बात कबूली गई. साथ ही कहा गया कि इस मामले में अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जिसके बाद कोर्ट ने विजिलेंस को घोटाले की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करने के आदेश दिये.

डोइवाला: शहर स्थित शुगर फैक्ट्री में हुए टीए/डीए घोटाले के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए विजिलेंस को दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द घोटाले की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की जाए. जिसके बाद राज्य सरकार दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों खिलाफ कार्रवाई करे.

बता दें कि हरिद्वार निवासी संतराज सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि डोइवाला शुगर मिल में सचिवालय जाने के नाम पर टीए/ डीए का करीब 65 से 70 लाख का घोटाला किया गया है.

सीके शर्मा,अधिवक्ता याचिकाकर्ता

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इस घोटाले की जांच को लेकर याचिकाकर्ता ने पूर्व में पुलिस विजिलेंस से भी शिकायत की थी. 2014 में विजिलेंस ने पाया कि टीए / डीए नाम पर 65 से 70 लाख का घोटाला किया गया है. जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ 2014 में विभागीय जांच के आदेश दिए थे, लेकिन मामले में बड़े अधिकारियों के शामिल होने की वजह से उनपर आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसको देखते हुए याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार और गन्ना आयुक्त को 4 सप्ताह के भीतर जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे. वहीं मंगलवार को घोटाले के मामले में राज्य सरकार और गन्ना आयुक्त की तरफ से जवाब पेश किया गया. जिसमें घोटाले की बात कबूली गई. साथ ही कहा गया कि इस मामले में अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जिसके बाद कोर्ट ने विजिलेंस को घोटाले की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करने के आदेश दिये.

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शुगर फैक्ट्री में टीए/ डी ए घोटाला का मामला पहुंचा नैनीताल हाई कोर्ट, गन्ना आयुक्त राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश।

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डोईवाला में शुगर फैक्ट्री में हुए टीए/ डी ए घोटाले के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विजिलेंस को घटाने की पुनः जांच करने के आदेश दिए हैं साथ ही कोर्ट ने विजिलेंस को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द घोटाले की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करें राज्य सरकार दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों खिलाफ कार्रवाई करें।


Body:आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी संतराज सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि डोईवाला शुगर मिल में सचिवालय जाने के नाम पर टीए डीए का करीब 65 से 70 लाख का घोटाला किया गया है,
मेल से कर्मचारी जांच देने के नाम पर हर रोज सचिवालय जाते हैं और रात 8:00 बजे वापस आते हैं जिसके एवज में उनको ta-da दिया जाता है लेकिन जांच में पता लगा कि कोई भी कर्मचारी और अधिकारी सचिवालय पहुंचता ही नहीं, जिससे स्पष्ट होता है कि ta-da के नाम पर शुगर मिल में बड़ा घोटाला किया जा रहा है।


Conclusion:इस घोटाले की जांच को लेकर याचिकाकर्ता ने पूर्व में पुलिस विजिलेंस से भी शिकायत की और 2014 में विजिलेंस ने पाया कि वास्तव में टीए / डीए नाम पर 65 से 70 लाख का घोटाला किया गया है, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ 2014 में विभागीय जांच के आदेश दिए थे, परंतु मामले में बड़े अधिकारी सम्मिलित होने की वजह से राज्य सरकार द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसको देखते हुए याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले में सम्मिलित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार और गन्ना आयुक्त को 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे, आज घोटाले के मामले में राज्य सरकार और गन्ना आयुक्त की तरफ से मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में जवाब पेश किया गया और घोटाले की बात कबूली साथ ही कहां की मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिसके बाद कोर्ट ने विजिलेंस को आदेश है कि घोटाले की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करें और राज्य सरकार घोटाले पर कार्रवाई करें।

बाईट- सीके शर्मा,अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
Last Updated : Aug 28, 2019, 12:13 PM IST
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