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Panchayati Akhara Nirmal: अखाड़े पर कब्जा करने के मामले में 117 लोगों पर मुकदमा दर्ज - Haridwar Police filed Case against 117 people

पंचायती अखाड़ा निर्मल पर कब्जा करने की मामले में कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने हरिद्वार पुलिस को जमकर फटकार लगाई और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद पुलिस ने 117 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

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Published : Feb 9, 2023, 5:40 PM IST

हरिद्वार: अखाड़ों की संपत्ति पर कब्जे को लेकर समय-समय पर कई तरह के विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ है, जब कोर्ट में एक पक्ष की सुनवाई करते हुए विपक्षी 117 लोगों के खिलाफ पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं. पंचायती अखाड़ा निर्मल कनखल में नवंबर माह में जबरन घुसकर कब्जा का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

कनखल स्थित पंचायती अखाड़ा निर्मल में कब्जे को लेकर संतों के दो गुट बीते साल नवंबर में आमने-सामने आ गए थे. इस दौरान अखाड़े में घुसकर न केवल अखाड़े पर कब्जे का प्रयास किया गया था, बल्कि अखाड़े के अध्यक्ष श्रीमहंत ज्ञानदेव सिंह को भी हत्या की धमकी दी गई थी. पंचायती अखाड़ा निर्मल के कोठारी महंत जसविंदर सिंह शास्त्री ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बीते 10 नवंबर को करीब 40 लोग पंजाब से अस्थियां प्रवाहित करने के लिए यहां आकर अखाड़े में जबरन घुस आए थे.

कोठारी महंत जसविंदर सिंह शास्त्री ने आरोप लगाया कि ये लोग कृपाण और हथियार चादर में छिपाए हुए थे. अखाड़े के संत संतवीर सिंह उर्फ तलविंदर सिंह, संदीप सिंह, सिमरन सिंह, जसकरण सिंह आदि ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने धक्का-मुक्की करते हुए अभद्रता की. गुरुद्वारे में अमर्यादित रूप से घुसकर मंदिर और गुरुद्वारे की मर्यादा को भंग किया. जिससे निर्मल देव की धार्मिक भावनाएं आहत हुई. साथ ही अखाड़े के अध्यक्ष श्रीमहंत ज्ञानदेव सिंह को जान से मारकर अखाड़े में कब्जा करने की बात कहीं.
ये भी पढ़ें: Controversy over Ashram: आश्रम पर कब्जे को लेकर भिड़े दो संत, मुकदमा दर्ज

जिसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को बाहर निकाला. इस दौरान आरोपियों ने हत्या करने की धमकी देते हुए वहां से निकल गए. मामले में कनखल थाना पुलिस को शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके बाद हार कर उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

थाना प्रभारी नरेश राठौड़ ने बताया कोर्ट के आदेश पर आरोपी प्रेम सिंह निवासी डेरा कारसेवा भूरी वाले तरन तारन रोड अमृतसर साहिब पंजाब, जगतार सिंह निवासी ग्राम नैनेवाल जिला बरनाला पंजाब, रेशम सिंह निवासी ग्राम शेखवां जिला फिरोजपुर, कमलजीत सिंह निवासी डेरा भोरेवाला ग्राम रसूलपुर जिला लुधियाना पंजाब, जगजीत सिंह निवासी निर्मल संतपुरा कनखल सहित 117 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर‌ लिया गया है.

हरिद्वार: अखाड़ों की संपत्ति पर कब्जे को लेकर समय-समय पर कई तरह के विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ है, जब कोर्ट में एक पक्ष की सुनवाई करते हुए विपक्षी 117 लोगों के खिलाफ पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं. पंचायती अखाड़ा निर्मल कनखल में नवंबर माह में जबरन घुसकर कब्जा का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

कनखल स्थित पंचायती अखाड़ा निर्मल में कब्जे को लेकर संतों के दो गुट बीते साल नवंबर में आमने-सामने आ गए थे. इस दौरान अखाड़े में घुसकर न केवल अखाड़े पर कब्जे का प्रयास किया गया था, बल्कि अखाड़े के अध्यक्ष श्रीमहंत ज्ञानदेव सिंह को भी हत्या की धमकी दी गई थी. पंचायती अखाड़ा निर्मल के कोठारी महंत जसविंदर सिंह शास्त्री ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बीते 10 नवंबर को करीब 40 लोग पंजाब से अस्थियां प्रवाहित करने के लिए यहां आकर अखाड़े में जबरन घुस आए थे.

कोठारी महंत जसविंदर सिंह शास्त्री ने आरोप लगाया कि ये लोग कृपाण और हथियार चादर में छिपाए हुए थे. अखाड़े के संत संतवीर सिंह उर्फ तलविंदर सिंह, संदीप सिंह, सिमरन सिंह, जसकरण सिंह आदि ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने धक्का-मुक्की करते हुए अभद्रता की. गुरुद्वारे में अमर्यादित रूप से घुसकर मंदिर और गुरुद्वारे की मर्यादा को भंग किया. जिससे निर्मल देव की धार्मिक भावनाएं आहत हुई. साथ ही अखाड़े के अध्यक्ष श्रीमहंत ज्ञानदेव सिंह को जान से मारकर अखाड़े में कब्जा करने की बात कहीं.
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जिसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को बाहर निकाला. इस दौरान आरोपियों ने हत्या करने की धमकी देते हुए वहां से निकल गए. मामले में कनखल थाना पुलिस को शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके बाद हार कर उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

थाना प्रभारी नरेश राठौड़ ने बताया कोर्ट के आदेश पर आरोपी प्रेम सिंह निवासी डेरा कारसेवा भूरी वाले तरन तारन रोड अमृतसर साहिब पंजाब, जगतार सिंह निवासी ग्राम नैनेवाल जिला बरनाला पंजाब, रेशम सिंह निवासी ग्राम शेखवां जिला फिरोजपुर, कमलजीत सिंह निवासी डेरा भोरेवाला ग्राम रसूलपुर जिला लुधियाना पंजाब, जगजीत सिंह निवासी निर्मल संतपुरा कनखल सहित 117 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर‌ लिया गया है.

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