हरिद्वार: 7 साल बाद आखिरकार कोर्ट ने पथरी थाना क्षेत्र में हुए चर्चित साजिद हत्याकांड मामले में दोषी को सजा दी है. तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने साजिद हत्याकांड में आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि मामला 17 अक्टूबर 2015 का है. ग्राम धनपुरा में घर के पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद हुआ में दीपक ने साजिद की छुरा घोंपकर हत्या कर दी. मामले में साजिद के भाई भूरे ने दीपक समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.
पुलिस जांच में पता चला कि साजिद की पत्नी और दीपक की मां राजेश देवी के बीच घर के पानी की निकासी को लेकर विवाद हो गया था. जिसको लेकर दीपक ने साजिद के साथ गाली गलौज की. विवाद बढ़ता देख साजिद और दीपक के घर वाले बीच बचाव में उतरे. इसी बीच दीपक ने चाकू से साजिद पर वार कर उसे घायल कर दिया. घायल साजिद की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई. वहीं, आरोपी घायल अवस्था में साजिद को वहीं छोड़ कर मौके से फरार हो गया.
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पुलिस ने मामले में विवेचना करने के बाद हत्या आरोपी दीपक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. पुलिस ने आरोपी दीपक पुत्र प्रेम सिंह, निवासी ग्राम धनपुरा पथरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. तभी से वह जेल में बंद था. मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 16 गवाह पेश किए गए थे. दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दीपक को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 21 हजार की जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही न्यायालय ने दीपक को अवैध हथियार रखने का भी दोषी पाते हुए एक वर्ष की कैद और एक हजार रुपये का जुर्माने की अतिरिक्त सजा सुनाई है.