लक्सर: हरिद्वार के लक्सर में पूर्व महिला ग्राम प्रधान, उसके पति और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि पूर्व ग्राम प्रधान ने अपने पद से हटने के बाद भी अपनी मुहर का गलत तरह से इस्तेमाल किया है. अब कोर्ट के आदेश पर पूर्व ग्राम प्रधान, उसके पति और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
दरअसल, लक्सर तहसील क्षेत्र के दरगाहपुर गांव निवासी कपिल कुमार ने कोर्ट को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 31 मार्च साल 2021 को हरिद्वार जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया था. जिनसे समस्त रिकॉर्ड खंड विकास कार्यालय में जमा करा लिए गए थे.
आरोप है कि उनके गांव की ग्राम प्रधान फिरदौस उनके पति आरिफ अंसारी और ग्राम विकास अधिकारी अनुराग दत्त ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है. ग्राम प्रधान और उसके पति ने ग्राम प्रधान के पद से हटने के बाद भी ग्राम प्रधान की मोहर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है. 24 जून, 2021 को गांव की विधवा महिला राखी को सरकारी लाभ दिलाने का भरोसा देकर उसके पेंशन कार्ड, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन पर फर्जी तरीके से अपनी मोहर लगाकर आवेदन को सत्यापित किया गया.
ग्राम विकास अधिकारी ने आवेदन को सही ठहराते हुए उन्हें पुष्ट किया और विधवा महिला के पति के मृत्यु प्रमाण पत्र पर ग्राम प्रधान के साथ अपनी मोहर लगाकर फर्जी तरीके से सत्यापित किया गया. इसके अलावा इसी तरह कई अन्य ग्रामीणों के कार्य के कार्य किये गए.
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आरोप है कि मामले की शिकायत एसडीएम से करने पर उनके द्वारा खंड विकास अधिकारी के माध्यम से कराई गई जांच में आरोपों की पुष्टि हुई थी. लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिस पर उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी.
प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व ग्राम प्रधान फिरदौस उसके पति आरिफ अंसारी और ग्राम विकास अधिकारी अनुराग दत्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश लक्सर कोतवाली पुलिस को दिए हैं. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.