हरिद्वार: करीब 3 सप्ताह पूर्व सिडकुल थाना क्षेत्र में 2 साल की मासूम बेटी को गला रेतकर मौत के घाट उतारने वाले कलियुगी पिता (daughter murder case Haridwar) को आखिरकार सिडकुल थाना पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया (Court sent accused to jail) है. हालांकि आरोपी को घटना के तुरंत बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपनी गर्दन भी धारदार ब्लेड से काट ली थी, जिसके बाद उसे एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था.
बता दें कि 23 अगस्त को सिडकुल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि खारा टीरा इलाके में गन्ने के खेत में बच्ची का शव पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष ने जब घटनास्थल का मुआयना किया तो पता चला कि बच्ची की बड़ी ही बेरहमी से गला रेत कर हत्या की गई है. इस मामले में पुलिस को मौके से कुछ चश्मदीदों ने एक घायल युवक के भागने की सूचना भी दी थी.
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इस सूचना के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बागपत के रहने वाले कुलदीप राठी को पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो उसकी हालत भी बेहद गंभीर थी. क्योंकि उसने भी ब्लेड से अपनी गर्दन काट ली थी. बेहद गंभीर हालत में पुलिस द्वारा उसे एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था.
पूछताछ में उसने अपनी बच्ची का कत्ल करना स्वीकार कर लिया था. मंगलवार देर शाम एम्स प्रबंधन ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी थी, जिसके बाद सिडकुल पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया. बुधवार को आरोपी कुलदीप को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया. थानाध्यक्ष सिडकुल प्रमोद उनियाल ने बताया कि आरोपी का बयान कैमरे में पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया था. जिसमें उसने अपनी बच्ची की हत्या करना कबूल किया है. पत्नी से चल रहे विवाद के बाद वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था और बच्ची को भी अपने साथ ही ले आया था.