देहरादून: कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार रोज परिस्थितियों की समीक्षा कर रही है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कुछ और सख्त कदम उठाए हैं. इसी के साथ सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय और बढ़ा दिया है. नए आदेशों के मुताबिक अब नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. पहले नाइट कर्फ्यू 10.30 बजे से सुबह पांच बजे तक था.
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मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं, उसके अनुसार देहरादून नगर निगम क्षेत्र में अप्रैल महीने में हर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा.
नए दिशा-निर्देश
- नई व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू होगी.
- धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों समेत विवाह कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 200 होगी.
- हरिद्वार कुंभ के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने पहले एसओपी जारी की थी, 30 अप्रैल तक वो ही लागू रहेगी.
- सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा इत्यादि) में 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे.
- समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे.
- समस्त जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे.
- समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे.
- समस्त स्वीमिंग पूल और स्पा सेंटर रहेंगे बंद.
- कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी.
- प्रदेश के सभी जनपदों में रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक लागू रहेगा.
- देहरादून नगर निगम क्षेत्र में 18 अप्रैल से प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा.
- प्रदेश के अन्य जनपदों में माह अप्रैल के प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा.
- देहरादून अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय/संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे.