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कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: डीजीपी अशोक कुमार

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Published : Apr 4, 2021, 9:18 AM IST

Updated : Apr 4, 2021, 10:03 AM IST

उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिसको देखते हुए पुलिस विभाग ने प्रदेशभर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकंजा तेज कर दिया है.

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डीजीपी अशोक कुमार

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिसको देखते हुए पुलिस विभाग ने प्रदेशभर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना तेज कर दिया है. मास्क, सोशल-डिस्टेंसिंग जैसे अन्य नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटने से लेकर मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रदेश भर की पुलिस को जारी कर दिए गए हैं.

कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई.

पुलिस मुख्यालय स्तर से राज्य के सभी 13 जिलों की पुलिस को थाना चौकी पुलिस से लेकर सभी सार्वजनिक स्थानों में कोरोना गाइडलाइन की अनिवार्यता प्रभावी रूप से लागू करने के कड़े निर्देश पारित की गए हैं.
राज्य में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है.


कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य: डीजीपी अशोक कुमार

डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है. रोजाना पांच सौ से अधिक संक्रमण केस आ रहे हैं. ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन को पहले की तरह हर हाल में अनुपालन करना आवश्यक हो गया है. लॉकडाउन की स्थिति से सभी तरह के विषयों को नुकसान होता है. ऐसे में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोरोना की गाइडलाइन अनिवार्य रूप से अपनाना आवश्यक है. ऐसा न करने पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर इसका इंफोर्समेंट करा सकती है.

डीजीपी के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का का पालन करना जरूरी है. अगर कोविड-अनुरूप व्यवहार का उल्लंघन किया जाता है तो आरोपित लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, पुलिस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और अन्य आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, कई जगहों पर मिले पॉजिटिव केस

थाना चौकी के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी

राज्य में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत राजधानी देहरादून एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने थाना चौकी के लिए कोरोना गाइडलाइन की अनिवार्यता लागू किया है. SOP के मुताबिक थाना चौकी में मास्क, सोशल-डिस्टेंसिंग, समय-समय पर सैनिटाइजेशन जैसे नियम को अनिवार्य कर दिया गया है. एसएसपी के मुताबिक पुलिस पहले से ही फ्रंटलाइनर कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही है. ऐसे में पुलिस बल खुद को सुरक्षित रखने के साथ जनता को गाइडलाइन के प्रति जागरूक करने का आदेश भी दिया गया है.

एसएसपी के मुताबिक थाना चौकी को कोरोना गाइडलाइन अनुपालन के लिए मार्केट व सार्वजनिक स्थानों में सरकारी वाहनों से प्रचार-प्रसार बढ़ाकर कोरोना नियमों को जागरूक की दृष्टि से प्राथमिकता के तौर कार्रवाई में शामिल किया गया हैं. एसएसपी के मुताबिक इसके बावजूद भी कोरोना गाइडलाइन का जो कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ पुलिस बल को इंफोर्समेंट के साथ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिसको देखते हुए पुलिस विभाग ने प्रदेशभर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना तेज कर दिया है. मास्क, सोशल-डिस्टेंसिंग जैसे अन्य नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटने से लेकर मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रदेश भर की पुलिस को जारी कर दिए गए हैं.

कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई.

पुलिस मुख्यालय स्तर से राज्य के सभी 13 जिलों की पुलिस को थाना चौकी पुलिस से लेकर सभी सार्वजनिक स्थानों में कोरोना गाइडलाइन की अनिवार्यता प्रभावी रूप से लागू करने के कड़े निर्देश पारित की गए हैं.
राज्य में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है.


कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य: डीजीपी अशोक कुमार

डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है. रोजाना पांच सौ से अधिक संक्रमण केस आ रहे हैं. ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन को पहले की तरह हर हाल में अनुपालन करना आवश्यक हो गया है. लॉकडाउन की स्थिति से सभी तरह के विषयों को नुकसान होता है. ऐसे में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोरोना की गाइडलाइन अनिवार्य रूप से अपनाना आवश्यक है. ऐसा न करने पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर इसका इंफोर्समेंट करा सकती है.

डीजीपी के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का का पालन करना जरूरी है. अगर कोविड-अनुरूप व्यवहार का उल्लंघन किया जाता है तो आरोपित लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, पुलिस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और अन्य आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, कई जगहों पर मिले पॉजिटिव केस

थाना चौकी के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी

राज्य में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत राजधानी देहरादून एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने थाना चौकी के लिए कोरोना गाइडलाइन की अनिवार्यता लागू किया है. SOP के मुताबिक थाना चौकी में मास्क, सोशल-डिस्टेंसिंग, समय-समय पर सैनिटाइजेशन जैसे नियम को अनिवार्य कर दिया गया है. एसएसपी के मुताबिक पुलिस पहले से ही फ्रंटलाइनर कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही है. ऐसे में पुलिस बल खुद को सुरक्षित रखने के साथ जनता को गाइडलाइन के प्रति जागरूक करने का आदेश भी दिया गया है.

एसएसपी के मुताबिक थाना चौकी को कोरोना गाइडलाइन अनुपालन के लिए मार्केट व सार्वजनिक स्थानों में सरकारी वाहनों से प्रचार-प्रसार बढ़ाकर कोरोना नियमों को जागरूक की दृष्टि से प्राथमिकता के तौर कार्रवाई में शामिल किया गया हैं. एसएसपी के मुताबिक इसके बावजूद भी कोरोना गाइडलाइन का जो कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ पुलिस बल को इंफोर्समेंट के साथ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

Last Updated : Apr 4, 2021, 10:03 AM IST
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