देहरादून: प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. सरकार ने कुछ हिदायतों के साथ एक जून से लोगों की काफी छूट दी है. इस छूट के दौरान कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए कुछ गाइड लाइन भी जारी की है, जिनका पालन करना जरूरी है. लेकिन कुछ लोग इन गाइड लाइनों का उल्लंघन कर रहे हैं. जिनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. रविवार को भी पुलिस ने ऐसे छह मामलों में 813 लोगों को गिरफ्तार किया है.
उत्तराखंड पुलिस अभीतक लॉकडाउन उल्लंघन के करीब 4150 मुकदमें दर्ज कर चुकी है. जिसमें 49311 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस लॉकडाउन में खास तौर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं. सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूमने के आरोप में 89900 वाहनों का व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया गया है. इसके अलावा 9528 वाहनों को सीज किया गया है. इन चालानों से पुलिस ने 5.33 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ.
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पुलिस ने साफ किया है कि सभी को सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाने के साथ सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
देहरादून में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सार्वजनिक स्थल पर मास्क, गमछा, रूमाल, दुपट्टा और स्कार्फ नहीं पहनने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई.
थाना | कुल चालान | जुर्माना |
नेहरू कॉलोनी | 73 | 7300 रुपए |
थाना कोतवाली नगर | 54 | 5500 रुपए |
थाना वसंत विहार | 31 | 3100 रुपए |
थाना कैंट | 50 | 5000 रुपए |
थाना प्रेमनगर | 29 | 2900 रुपए |
थाना रायपुर | 122 | 12300 रुपए |
थाना पटेलनगर | 37 | 3700 रुपए |
थाना क्लेमनटाउन | 08 | 800 रुपए |
थाना डालनवाला | 05 | 600 रुपए |
थाना मसूरी | 12 | 1200 रुपए |
थाना राजपुर | 09 | 900 |
एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थान पर गए व्यक्ति का पहली बार 100 रुपए और उसके बाद 200 रुपये का जुर्माना किया जायेगा. साथ ही अधिकतम 500 रुपए और उसके बाद उल्लंघन करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना वसूला जायेगा. सार्वजनिक स्थान पर मास्क का प्रयोग न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.