देहरादून: बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामला (ankita murder case) अब उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) पहुंच गया है. मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसआईटी को केस डायरी के साथ स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी. वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए एसआईटी को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
बता दें कि पौड़ी गढ़वाल के आशुतोष नेगी ने याचिका दायर कर कहा कि अंकिता हत्याकांड के बाद यमकेश्वर की विधायक रेनू बिष्ट के निर्देश पर वनंत्रा रिसॉर्ट पर बुलडोजर (Bulldozer at Vanantra Resort) चलवाकर केस से संबंधित अहम सबूत नष्ट कर दिए गए. अंकिता के कमरे से चादर तक गायब कर दी गई. याचिका में पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है.
ये भी पढ़ें: दुष्यंत गौतम के बयान से तिलमिलाई कांग्रेस, बीजेपी और RSS को बताया महिला विरोधी
गौरतलब है कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर में वनंत्रा रिजॉर्ट में 19 साल की अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी. जो 18-19 सितंबर से अचानक गायब हो गई. जिसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई. मामले में बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे और होटल के मालिक पुलकित आर्य का नाम सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया. इस मामले के बाद बीजेपी ने विनोद आर्य को पार्टी से निलंबित कर दिया. वहीं, पुलिस ने अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य (Ankita murder case main accused Pulkit Arya) समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.