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त्रिवेंद्र सरकार ने शराब और डीजल-पेट्रोल पर बढ़ाया टैक्स, यहां देखें नई लिस्ट - uttarakhand lockdown

सरकार ने शराब और पेट्रोल-डीजल पर टैक्स लगाकर दाम बढ़ा दिए हैं. कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने शराब पर हेल्थ केयर टैक्स लगा दिया है.

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Published : May 7, 2020, 10:54 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने शराब और पेट्रोल-डीजल पर टैक्स लगाकर दाम बढ़ा दिए हैं. कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने शराब पर हेल्थ केयर टैक्स लगा दिया है. इसके अलावा डीजल-पेट्रोल पर राज्य द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स बढ़ा दिया है.

आज त्रिवेंद्र कैबिनेट ने शराब पर हेल्थ केयर टैक्स लगाते हुए अब देसी शराब पर प्रति बोतल 20 रुपए तो अंग्रेजी शराब पर 20 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति बोतल तक बढ़ोत्तरी की है. वहीं विदेशी इम्पोर्टेन्ट शराब पर 475 रुपए प्रति बोतल टैक्स लगाया गया है.

शराब की नई लिस्ट
शराब की नई लिस्ट

गुरुवार को सीएम आवास पर हुई कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि शराब पर बढ़ाया गया है. टैक्स शासनादेश जारी होते ही लागू हो जाएगा. आगामी 1 साल तक इस टैक्स की न्यूनतम अवधि रहेगी. साथ ही यह टैक्स हेल्थ केयर टैक्स के रूप में लिया जाएगा, जो कोरोना वायरस से लड़ाई के साथ-साथ प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के काम में लाया जाएगा.

पढ़े: उत्तराखंड में नहीं मिला कोरोना पॉजिटिव केस, 481 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव

वहीं, राज्य सरकार ने डीजल पर एक रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 2 रुपए लीटर की बढ़ोत्तरी की है. इस तरह प्रदेश में डीजल 64.17 रुपए और पेट्रोल 74.55 रुपए प्रति लीटर हो गया है.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने शराब और पेट्रोल-डीजल पर टैक्स लगाकर दाम बढ़ा दिए हैं. कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने शराब पर हेल्थ केयर टैक्स लगा दिया है. इसके अलावा डीजल-पेट्रोल पर राज्य द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स बढ़ा दिया है.

आज त्रिवेंद्र कैबिनेट ने शराब पर हेल्थ केयर टैक्स लगाते हुए अब देसी शराब पर प्रति बोतल 20 रुपए तो अंग्रेजी शराब पर 20 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति बोतल तक बढ़ोत्तरी की है. वहीं विदेशी इम्पोर्टेन्ट शराब पर 475 रुपए प्रति बोतल टैक्स लगाया गया है.

शराब की नई लिस्ट
शराब की नई लिस्ट

गुरुवार को सीएम आवास पर हुई कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि शराब पर बढ़ाया गया है. टैक्स शासनादेश जारी होते ही लागू हो जाएगा. आगामी 1 साल तक इस टैक्स की न्यूनतम अवधि रहेगी. साथ ही यह टैक्स हेल्थ केयर टैक्स के रूप में लिया जाएगा, जो कोरोना वायरस से लड़ाई के साथ-साथ प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के काम में लाया जाएगा.

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वहीं, राज्य सरकार ने डीजल पर एक रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 2 रुपए लीटर की बढ़ोत्तरी की है. इस तरह प्रदेश में डीजल 64.17 रुपए और पेट्रोल 74.55 रुपए प्रति लीटर हो गया है.

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