देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है. कोरोना रोकथाम के लिए शासन-प्रशासन की ओर से समय-समय पर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्णय लिए जा रहे हैं. बता दें कि, बीते दिन उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की अवधि को एक जून तक बढ़ा दिया है. राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक परिवहन संचालन के लिए एसओपी जारी कर दी है.
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बता दें कि, एसओपी के तहत राज्य के भीतर और अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहन की निर्धारित सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत के आधार पर वाहन संचालित होंगे. इसके साथ ही यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराए की वसूली की जाएगी.
सार्वजनिक परिवहन संचालन के लिए जारी एसओपी
1-सभी वाहन चालकों और यात्रियों को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राज्यीय और अन्तर जनपदीय आवागमन के लिए जारी की गई दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
2-राज्य के भीतर और अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहन की निर्धारित सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत के आधार पर वाहनों के संचालन की अनुमति होगी. लेकिन यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराए की वसूली की जाएगी.
3-प्रत्येक यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व और यात्रा समाप्ति के बाद वाहन को सैनिटाइज किया जाएगा. जिसके तहत वाहन के प्रवेश द्वार हैंडिल, रेलिंग, स्टीयरिंग, गियर लीवर, सीटों आदि का भली प्रकार सैनिटाइजेशन सम्मिलित है.
4-वाहन के चालक व परिचालक द्वारा फेस मास्क, ग्लब्स का उपयोग किया जाएगा.
5- अन्तर्राज्यीय और अन्तर जनपदीय यात्रा करने की स्थिति में वाहन में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री का थर्मल स्क्रीनिंग के साथ-साथ वाहन के प्रवेश और निकास द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी.
6-वाहन चालक परिचालक और यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का पूर्णत: पालन किया जाएगा.
7-वाहन चालक, परिचालक और यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना और उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा.
8- वाहन में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री द्वारा मास्क का उपयोग किया जाएगा.
9-यात्रा करते समय पान, तंबाकू, गुटखा एवं शराब आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा. वाहन में थूकना दण्डनीय होगा.
10- किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण परिलक्षित होने पर संबंधित वाहन चालक द्वारा उसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने या स्वास्थ्य केन्द्र को दी जाएगी.
11-यात्रा के दौरान वाहन को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जाएगा.
12-अन्तर्राज्यीय एवं अंतरसंभागीय यात्रा करने की स्थिति में संबंधित वाहन चालक, परिचालक और यात्रि देहरादून स्मार्ट सिटी लिंक वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ pravasi-registration पर पंजीकरण करने के बाद ही यात्रा शुरू करेंगे.
13- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी की जाएगी.
14-राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे उन्हें कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT-PCRRAT) की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर (http://smartcity dethradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा.
15- जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों हेतु (RT-PCR/RAT) निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा.