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उत्तराखंड में महंगाई भत्ते का आदेश हुआ जारी, जानिए किन्हें मिलेगा 1 जनवरी से इसका लाभ - कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

उत्तराखंड के राज्य कर्मियों, स्वायत्त निकाय और उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है. महंगाई भत्ते का लाभ जनवरी 2023 से मिलेगा.

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महंगाई भत्ता
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Published : Jun 3, 2023, 7:13 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों और निकायों समेत विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारियों को लेकर वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है. इसके तहत छठे वेतनमान और सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मियों को महंगाई भत्ता दिए जाने से जुड़ा आदेश किया गया है.

राज्य वित्त विभाग की तरफ से दो अलग-अलग आदेश किए गए. इसमें राज्य कर्मचारियों, विभिन्न निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिए जाने से जुड़ा आदेश जारी हुआ. छठे केंद्रीय वेतनमान और सातवें वेतनमान का लाभ लेने वाले कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते से जुड़े आदेश में इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने के आदेश किए गए हैं. आपको बता दें कि पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी से जुड़ी घोषणा की गई थी. इसके क्रम में वित्त विभाग ने इससे जुड़ा आदेश किया है.

ये है पहला आदेश: पहले आदेश में छठे केंद्रीय वेतनमान का लाभ ले रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकाय, उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को एक जनवरी 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान किए जाने के आदेश किए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि सातवें वेतनमान और भत्तों को लेने वाले कर्मियों को 1 जनवरी से स्वीकार्य महंगाई भत्ता मौजूदा दर 212% को बढ़ाकर 221% प्रतिमाह दिया जाएगा. उधर 1 जनवरी से 30 अप्रैल के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नकद रूप से किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: 7th Pay Commission : महंगाई भत्ता क्या है, कैसे हुई इसकी शुरुआत, जानें यहां

ये है दूसरा आदेश: वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए दूसरे आदेश में सातवें वेतनमान को लेकर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से बढ़ी हुए महंगाई भत्ते के अनुरूप भुगतान किए जाने का आदेश हुआ है. इसमें सातवें वेतनमान का लाभ लेने वाले इन कर्मचारियों को वर्तमान महंगाई भत्ते की दर 38% से बढ़ाकर 42% प्रतिमाह दिए जाने की मंजूरी दी गई है.

देहरादून: उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों और निकायों समेत विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारियों को लेकर वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है. इसके तहत छठे वेतनमान और सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मियों को महंगाई भत्ता दिए जाने से जुड़ा आदेश किया गया है.

राज्य वित्त विभाग की तरफ से दो अलग-अलग आदेश किए गए. इसमें राज्य कर्मचारियों, विभिन्न निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिए जाने से जुड़ा आदेश जारी हुआ. छठे केंद्रीय वेतनमान और सातवें वेतनमान का लाभ लेने वाले कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते से जुड़े आदेश में इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने के आदेश किए गए हैं. आपको बता दें कि पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी से जुड़ी घोषणा की गई थी. इसके क्रम में वित्त विभाग ने इससे जुड़ा आदेश किया है.

ये है पहला आदेश: पहले आदेश में छठे केंद्रीय वेतनमान का लाभ ले रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकाय, उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को एक जनवरी 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान किए जाने के आदेश किए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि सातवें वेतनमान और भत्तों को लेने वाले कर्मियों को 1 जनवरी से स्वीकार्य महंगाई भत्ता मौजूदा दर 212% को बढ़ाकर 221% प्रतिमाह दिया जाएगा. उधर 1 जनवरी से 30 अप्रैल के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नकद रूप से किया जाएगा.
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ये है दूसरा आदेश: वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए दूसरे आदेश में सातवें वेतनमान को लेकर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से बढ़ी हुए महंगाई भत्ते के अनुरूप भुगतान किए जाने का आदेश हुआ है. इसमें सातवें वेतनमान का लाभ लेने वाले इन कर्मचारियों को वर्तमान महंगाई भत्ते की दर 38% से बढ़ाकर 42% प्रतिमाह दिए जाने की मंजूरी दी गई है.

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