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उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू का समय एक घंटा बढ़ा, होटल, रेस्टोरेंट और जिम भी 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ खुलेंगे

उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले के देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे.

नाइट कर्फ्यू
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Published : Jan 11, 2022, 11:07 PM IST

Updated : Jan 12, 2022, 6:19 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले के देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है. मंगलवार शाम को ही उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाने का आदेश जारी किया है. बुधवार से उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक रहेगा.

कोविड-19 के नए वेरिएंट Omicron के नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में नाइट कर्फ़्यू रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा. नई गाइडलाइन के मुताबिक, बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID वैक्सीनशन (दोनक डोज) का प्रमाणपत्र नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी.

वहीं, समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून, मनोरंजन पार्क आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे. समस्त स्विमिंग पूल और वाटर पार्क आगामी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे. राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी.

पढ़ें- हरीश रावत बोले- BJP की 'बीमारी' का पता लगते ही कांग्रेस जारी करेगी प्रत्याशियों की लिस्ट

साथ ही आगामी 16 जनवरी तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्र और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे. समस्त सामाजिक समारोह सांस्कृतिक समारोह की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी. बता दें कि उत्तराखंड में 11 जनवरी को कोरोना के 2,127 मामले आए हैं. वहीं अकेले देहरादून में 900 से ज्यादा केस मिले हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले के देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है. मंगलवार शाम को ही उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाने का आदेश जारी किया है. बुधवार से उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक रहेगा.

कोविड-19 के नए वेरिएंट Omicron के नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में नाइट कर्फ़्यू रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा. नई गाइडलाइन के मुताबिक, बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID वैक्सीनशन (दोनक डोज) का प्रमाणपत्र नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी.

वहीं, समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून, मनोरंजन पार्क आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे. समस्त स्विमिंग पूल और वाटर पार्क आगामी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे. राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी.

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साथ ही आगामी 16 जनवरी तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्र और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे. समस्त सामाजिक समारोह सांस्कृतिक समारोह की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी. बता दें कि उत्तराखंड में 11 जनवरी को कोरोना के 2,127 मामले आए हैं. वहीं अकेले देहरादून में 900 से ज्यादा केस मिले हैं.

Last Updated : Jan 12, 2022, 6:19 AM IST

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