देहरादून: उत्तराखंड में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए निजी चिकित्सालयों को भी अनुमति दे दी गई है. प्रदेश में अब तक निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 का इलाज करने की अनुमति नहीं थी. लेकिन अब राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं.
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अबतक महज सरकारी अस्पतालों में ही इलाज की सुविधा थी. यानी प्रदेश के निजी अस्पताल कोरोना का इलाज नहीं कर रहे थे. हाल ही में निजी अस्पतालों को भी इलाज की अनुमति देने को लेकर प्रदेश सरकार ने तकनीकी सलाह के लिए एक कमेटी का गठन किया था.
हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर हेमचंद्र और दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आशुतोष सयाना की अध्यक्षता में गठित कमेटी की संस्तुतियों के बाद राज्य सरकार ने NABH (अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों को अब कोविड-19 के गंभीर मरीजों का इलाज करने की स्वीकृति दी है.
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हालांकि, कोविड-19 के रोगियों का इलाज करने की अनुमति सरकार द्वारा कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करने वाले चिकित्सालयों को ही दी जाएगी. इसमें ये अस्पताल शामिल होंगे...
1- क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत चिकित्सालय
2- कोविड-19 रोगियों के लिए अलग ब्लॉक, जिसमें प्रवेश और निकासी अलग से हो की सुविधा देने वाला चिकित्सालय
3- चिकित्सकों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की बेहतर सुविधा और 24 घंटे की व्यवस्था वाले चिकित्सालय ही इसकी अनुमति पा सकेंगे.