देहरादूनः एलीफेंट कॉरिडोर में अतिक्रमण को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड वन महकमे के अधिकारियों से जवाब मांगा है. मामले को लेकर वन महकमे को 15 अक्टूबर तक कोर्ट में जवाब दाखिल करना है. ऐसे में महकमे ने एलीफेंट कॉरिडोर पर हुए अतिक्रमण को लेकर समीक्षा और सर्वे शुरू कर दिया है.
गौर हो कि, प्रदेश में एलीफेंट कॉरिडोर में अतिक्रमण को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट में एलीफेंट कॉरिडोर क्षेत्र में व्यवसायिक भवन बनाए जाने की बात भी सामने आई है. इतना ही नहीं हाथियों को हाई-वे पर क्रूरता पूर्ण तरीके से भगाए जाने पर भी कोर्ट ने जवाब मांगा है.
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एलीफेंट कॉरिडोर पर अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट की नाराजगी से वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, अब विभागीय अधिकारी मामले पर वन क्षेत्र में बने एलीफेंट कॉरिडोर की समीक्षा और सर्वे में जुड़ गए हैं. साथ ही मामले पर तेजी से काम करते हुए अतिक्रमित क्षेत्र को चिह्नित करना भी शुरू कर दिया है.
उधर, वन मंत्री हरक सिंह रावत की मानें तो फिलहाल अतिक्रमण को लेकर समीक्षा की जा रही है. साथ ही सर्वे किए जाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं. वन मंत्री ने कहा कि सर्वे काम पूरा होने के बाद एलीफेंट कॉरीडोर में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर रास्ता निकाला जाएगा. जिससे हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन हो सके.