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प्रदेश में जल्द लागू होगा फीस एक्ट, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक - Arvind Pandey said that Fee Act will be implemented

फीस एक्ट को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि इसी सत्र से प्रदेश में फीस एक्ट लागू किया जाएगा. इसके तहत प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है.

जल्द लागू होगा फीस एक्ट
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Published : Mar 18, 2021, 5:33 PM IST

देहरादून: प्रदेश में निजी स्कूल भारी भरकम फीस वसूली को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं, जिसको लेकर अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच कई बार विवाद भी देखने को मिलता रहता है. ऐसे में प्रदेश में संचालित हो रहे निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही फीस एक्ट लागू करने जा रही है, जिसकी जानकारी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दिया.

बता दें कि फीस एक्ट को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि इसी सत्र से प्रदेश में फीस एक्ट लागू किया जाएगा. इसके तहत प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है. वहीं, जिलाधिकारियों को फीस एक्ट के लिए अभिभावकों और स्कूलों के एसोसिएशन की सर्व सहमति से एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, जिसके की सभी की राय को ध्यान में रखते हुए एक फीस एक्ट बनाया जा सके.

ये भी पढ़ें: फिर सुर्खियों में आए CM तीरथ, फटी जींस के बाद 'शॉर्ट्स' पर दिया 'ज्ञान'

जानकारी के लिए बता दें कि उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से भी राज्य सरकार को आगामी 25 मार्च तक निजी स्कूलों द्वारा की जाने वाली फीस वसूली को लेकर स्पष्टीकरण देने के आदेश जारी किए गए हैं. दरअसल, बीते चार फरवरी को सरकार ने एक जीओ जारी कर कक्षा छठी, आठवीं, नौवीं और ग्यारहवीं की कक्षाएं खोलने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं था कि इन कक्षाओं के छात्रों से फीस ले सकते हैं या नहीं. ऐसे में अभिभावकों की ओर से फीस को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया.

देहरादून: प्रदेश में निजी स्कूल भारी भरकम फीस वसूली को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं, जिसको लेकर अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच कई बार विवाद भी देखने को मिलता रहता है. ऐसे में प्रदेश में संचालित हो रहे निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही फीस एक्ट लागू करने जा रही है, जिसकी जानकारी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दिया.

बता दें कि फीस एक्ट को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि इसी सत्र से प्रदेश में फीस एक्ट लागू किया जाएगा. इसके तहत प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है. वहीं, जिलाधिकारियों को फीस एक्ट के लिए अभिभावकों और स्कूलों के एसोसिएशन की सर्व सहमति से एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, जिसके की सभी की राय को ध्यान में रखते हुए एक फीस एक्ट बनाया जा सके.

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जानकारी के लिए बता दें कि उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से भी राज्य सरकार को आगामी 25 मार्च तक निजी स्कूलों द्वारा की जाने वाली फीस वसूली को लेकर स्पष्टीकरण देने के आदेश जारी किए गए हैं. दरअसल, बीते चार फरवरी को सरकार ने एक जीओ जारी कर कक्षा छठी, आठवीं, नौवीं और ग्यारहवीं की कक्षाएं खोलने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं था कि इन कक्षाओं के छात्रों से फीस ले सकते हैं या नहीं. ऐसे में अभिभावकों की ओर से फीस को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया.

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