देहरादूनः उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 35वीं बैठक ली. इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए. बैठक में किसानों की दुर्घटना बीमा राशि बढ़ाने का निर्णय (Farmers accident insurance) लिया गया. इसके अलावा रामनगर में 25 दुकानों के निर्माण को लेकर प्रस्ताव के लिए सेल्फ फाइनेंस पर सहमति प्रदान की गई.
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इससे पहले किसानों को कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर एक लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब डेढ़ लाख रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा दुर्घटना से अगर दो या एक हाथ, पैर से दिव्यांग होने पर किसानों को पहले 60 हजार रुपये मिलता था. जिसे अब एक लाख रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा एक अंग से दिव्यांग होने पर मिलने वाली राशि 30 हजार रुपये को 50 हजार रुपये कर दिया गया है.
मंत्री जोशी ने कहा कि किसानों के बच्चे कृषि के क्षेत्र में अच्छी पढ़ाई कर पाएं, इस संबंध में योजना की आय सीमा 2 लाख रुपये को बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है. व्यक्तिगत दुर्घटना की पात्रता 18-60 वर्ष को भी समाप्त कर दिया गया है. अब कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर किसान को मुआवजा राशि दी जाएगी.
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उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड की मंडियां प्रॉफिट में हैं. मंडियों के माध्यम से किए जाने वाले विकास कार्यों और किसानों के लिए हितकारी योजनाओं के लिए बोर्ड के पास पर्याप्त बजट है. उन्होंने कहा कि रामनगर में 25 दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्ताव के लिए सेल्फ फाइनेंस पर सहमति प्रदान की गई.
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लोकल उत्पाद जैसे मंडुवा आदि की खेती को प्रोत्साहित करने और लोकल उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसानों के हित में इस प्रकार की नीतियां बनाई जानी चाहिए, जिससे किसानों को लगे कि सरकार हमारे लोकल उत्पादों को उचित दामों पर खरीदे.