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जनरल-ओबीसी कर्मचारियों के सामने झुकी सरकार, प्रमोशन में आरक्षण खत्म

त्रिवेंद्र सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही पदोन्नति में लगी रोक भी हटा दिया है.

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Published : Mar 18, 2020, 4:21 PM IST

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जनरल-ओबीसी कर्मचारियों के सामने झुकी सरकार

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही पदोन्नति में लगी रोक भी हटा दिया है. जिसके बाद जनरल-ओबीसी कर्मचारियों के अपना हड़ताल स्थगित कर दिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मामले को राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा था. लेकिन, राज्य सरकार द्वारा फैसला ना लिए जाने से नाराज सरकारी कर्मचारियों ने जनरल-ओबीसी कर्मचारी संगठन के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे. उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण खत्म होने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर ही प्रमोशन दिया जाएगा.

जनरल-ओबीसी कर्मचारियों के सामने झुकी सरकार

ETV BHARAT से खास बातचीत में जनरल-ओबीसी कर्मचारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 11 सितंबर 2019 से पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया है. ऐसे में उत्तराखंड में आरक्षण मुक्त प्रमोशन होंगे. यही नहीं जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं, अब उनको तत्काल प्रभाव से प्रमोशन का लाभ मिल पाएगा. कर्मचारियों की हड़ताल के बाद राज्य सरकार ने सकारात्मक कदम बढ़ाया है. जिसको लेकर हड़ताली कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है. कल से सभी कर्मचारी अपने काम पर लौट जाएंगे.

ये भी पढ़ें: त्रिवेंद्र@3 साल: बोले सीएम- सचिवालय-CMO को किया दलाल मुक्त, कोरोना मरीजों का खर्च उठाएगी सरकार

दीपक जोशी के मुताबिक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 11 सितंबर 2019 से पदोन्नति पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर निर्णय लेने को छोड़ दिया था. जिसके बाद अब राज्य सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया है. इसके साथ ही साल 2012 में जो पदोन्नति में आरक्षण देने पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ था. उसी के तहत अब राज्य सरकार ने पदोन्नति देने का निर्णय लिया है.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही पदोन्नति में लगी रोक भी हटा दिया है. जिसके बाद जनरल-ओबीसी कर्मचारियों के अपना हड़ताल स्थगित कर दिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मामले को राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा था. लेकिन, राज्य सरकार द्वारा फैसला ना लिए जाने से नाराज सरकारी कर्मचारियों ने जनरल-ओबीसी कर्मचारी संगठन के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे. उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण खत्म होने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर ही प्रमोशन दिया जाएगा.

जनरल-ओबीसी कर्मचारियों के सामने झुकी सरकार

ETV BHARAT से खास बातचीत में जनरल-ओबीसी कर्मचारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 11 सितंबर 2019 से पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया है. ऐसे में उत्तराखंड में आरक्षण मुक्त प्रमोशन होंगे. यही नहीं जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं, अब उनको तत्काल प्रभाव से प्रमोशन का लाभ मिल पाएगा. कर्मचारियों की हड़ताल के बाद राज्य सरकार ने सकारात्मक कदम बढ़ाया है. जिसको लेकर हड़ताली कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है. कल से सभी कर्मचारी अपने काम पर लौट जाएंगे.

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दीपक जोशी के मुताबिक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 11 सितंबर 2019 से पदोन्नति पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर निर्णय लेने को छोड़ दिया था. जिसके बाद अब राज्य सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया है. इसके साथ ही साल 2012 में जो पदोन्नति में आरक्षण देने पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ था. उसी के तहत अब राज्य सरकार ने पदोन्नति देने का निर्णय लिया है.

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