देहरादून: परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC Certificate) से जुड़े नए नियम उत्तराखंड में भी लागू हो गए हैं. इसके तहत अब पीयूसी सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर सहित वाहन स्वामी की पूरी जानकारी दर्ज होगी. इसके तहत यदि वाहन मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलाता हुआ पाया जाता है तो भारी जुर्माने के साथ-साथ वाहन भी जब्त किया जा सकता है.
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परिवहन मंत्रालय ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के नियमों को और भी अधिक सख्त कर दिया है. इसके तहत देश के साथ ही प्रदेश के सभी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी अब मंत्रालय के नेशनल रजिस्टर से लिंक होगी. इसको लेकर उत्तराखंड परिवहन उपायुक्त एस के सिंह ने जानकारी दी.
देश भर में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र सभी राज्यों में एक जैसे ही होंगे. इन पर बारकोड लगा होगा जिसे स्कैन करते ही वाहन और वाहन स्वामी की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी.
इतना ही नहीं इस प्रदूषण प्रमाण पत्र पर अब वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर भी अनिवार्य होगा. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी वाहन जिसका प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा है उसका पूरा ब्योरा परिवहन विभाग के पास रह सके.