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कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच परिवहन विभाग ने दी बड़ी राहत

संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून ने लाइसेंस फिटनेस या वाहन परमिट की वैधता को एक बार फिर बढ़ा दिया है. कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

Transport Department
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Published : Apr 15, 2021, 8:54 PM IST

देहरादून: देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है. जिसे देखते हुए देहरादून संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय (आरटीओ) की ओर से आम जनता को एक बार फिर बड़ी राहत दी जा रही है.

दरअसल, पिछले साल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जब लॉकडाउन लगाया गया था. तब संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून की ओर से उन सभी लोगों को बड़ी राहत दी गई थी. जिनके लाइसेंस फिटनेस या वाहन परमिट की वैधता 01 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी. ऐसे में अब जब देश के साथ ही प्रदेश में एक बार कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है तो संभागीय परिवहन कार्यालय ने ऊपर दिए गए सभी डाक्यूमेंट्स की वैधता को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है.

पढ़ें- कोरोना की दूसरी लहर के बीच कितना तैयार उत्तराखंड?

ईटीवी भारत से बात करते हुए आरटीओ देहरादून दिनेश पठोई ने कहा कि यह फैसला कोरोना काल में न सिर्फ आम जनता के लिए एक बड़ी राहत है. बल्कि इस फैसले से आरटीओ दफ्तर में हर दिन विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचने वाले लोगों की भीड़ पर भी लगाम लग सकेगी. जिस तेजी के साथ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. उसे देखते हुए आरटीओ दफ्तर में आने वाले लोगों की संख्या को सीमित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

अब केवल इन कार्यों के लिए ही पहुंचे आरटीओ

  • ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य- केवल लर्निंग लाइसेंस (जिन आवेदकों के पूर्व में स्लॉट बुक है)
  • व्यवसायिक वाहनों के समस्त कार्य जैसे परमिट फिटनेस और प्रवर्तन संबंधी कार्य.
  • गौरतलब है कि अगले आदेश के जारी होने तक निजी वाहनों से जुड़ा कोई भी कार्य आरटीओ दफ्तर में नहीं किया जाएगा.

देहरादून: देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है. जिसे देखते हुए देहरादून संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय (आरटीओ) की ओर से आम जनता को एक बार फिर बड़ी राहत दी जा रही है.

दरअसल, पिछले साल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जब लॉकडाउन लगाया गया था. तब संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून की ओर से उन सभी लोगों को बड़ी राहत दी गई थी. जिनके लाइसेंस फिटनेस या वाहन परमिट की वैधता 01 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी. ऐसे में अब जब देश के साथ ही प्रदेश में एक बार कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है तो संभागीय परिवहन कार्यालय ने ऊपर दिए गए सभी डाक्यूमेंट्स की वैधता को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है.

पढ़ें- कोरोना की दूसरी लहर के बीच कितना तैयार उत्तराखंड?

ईटीवी भारत से बात करते हुए आरटीओ देहरादून दिनेश पठोई ने कहा कि यह फैसला कोरोना काल में न सिर्फ आम जनता के लिए एक बड़ी राहत है. बल्कि इस फैसले से आरटीओ दफ्तर में हर दिन विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचने वाले लोगों की भीड़ पर भी लगाम लग सकेगी. जिस तेजी के साथ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. उसे देखते हुए आरटीओ दफ्तर में आने वाले लोगों की संख्या को सीमित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

अब केवल इन कार्यों के लिए ही पहुंचे आरटीओ

  • ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य- केवल लर्निंग लाइसेंस (जिन आवेदकों के पूर्व में स्लॉट बुक है)
  • व्यवसायिक वाहनों के समस्त कार्य जैसे परमिट फिटनेस और प्रवर्तन संबंधी कार्य.
  • गौरतलब है कि अगले आदेश के जारी होने तक निजी वाहनों से जुड़ा कोई भी कार्य आरटीओ दफ्तर में नहीं किया जाएगा.
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