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रैश ड्राइविंग की या रेड लाइट किया जंप तो होगी कार्रवाई, जानिए जरूरी 42 नियम - Motor Driving Regulations dehradun news

प्रदेश भर में मोटर चालन विनियम 2017 के 42 नियमों पर आरटीओ की ओर से सख्ती शुरू कर दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

Transport Department dehradun
परिवहन विभाग देहरादून.
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Published : Dec 26, 2020, 1:25 PM IST

Updated : Dec 26, 2020, 5:19 PM IST

देहरादून: मोटर चालन विनियम 2017 के तहत 42 नियमों पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है. परिवहन विभाग ने प्रदेश भर के सभी प्रवर्तन दलों को मोटर चालन विनियम 2017 के तहत नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. यह अभियान 22 दिसंबर से चलाया जा रहा है और नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा रही है.

प्रदेश भर में मोटर चालन विनियम 2017 के 42 नियमों के पर राजधानी में आरटीओ की ओर से सख्ती शुरू कर दी गई है. अगर आपको मोटर चालन विनियम 2017 के 42 नियम नहीं पता हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको अपना वाहन किन नियमों के तहत चलाना है, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े.

यह भी पढ़ें-घोटाले में CM के औद्योगिक सलाहकार का नाम आने से कांग्रेसियों का चढ़ा पारा, फूंका पुतला

इन नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

1- बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के साथ वाहन चलाने पर.
2- बिना फिटनेस के वाहन का संचालन करने पर.
3- बिना लाइसेंस वाहन का संचालन करने पर.
4- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर.
5- बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन संचालन या रजिस्ट्रीकरण प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने पर.
6- वाहन के रजिस्ट्रीकरण में निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचाई या बाहर वाली वस्तु को ढोने पर.
7- वाहन में खतरनाक पदार्थों की ढुलाई करने पर.
8- मालवाहक वाहन में किराए पर यात्री ढोने पर.
9- सिग्नल पर, स्टॉप लाइन पर वाहन खड़ा करने पर.
10- गलत दिशा में वाहन चलाने पर.
11- नो एंट्री मार्ग पर वाहन चलाने पर.
12- वाहन को गलत दिशा से ओवरटेक करने पर.
13- पैदल यात्रा के मार्ग को वाहन से अवरुद्ध करने पर.
14- बिना इंडिकेटर लेन बदलने पर.
15- प्रतिबंधित स्थान से यू टर्न लेने पर.
16- रैश ड्राइविंग करने पर.
17- रेड लाइट जंप करने पर.
18- बिना बीमा के वाहन का संचालन करने पर.
19- सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना वाहन द्वारा सड़क पर माल या सेवाएं प्रदान करने या वाहन पर किसी भी तरह का विज्ञापन प्रदर्शित करने पर.
20- दुर्घटना की स्थिति में वाहन को सड़क पर छोड़ने पर.
21- दुर्घटनाग्रस्त वाहन को नियम के खिलाफ वाहन को रस्सी से खींचने पर.
22- बिना लाइट वाहन चलाने पर.
23- अनावश्यक रूप से हाई बीम पर वाहन चलाने पर.
24- ट्रैक्टर चालक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को बैठाने पर.
25- नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर.
26- बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर.
27- दो पहिया वाहन को बिना हेलमेट चलाने पर.
28- वाहन में तेज ध्वनि में म्यूजिक सिस्टम चलाने पर.
29- नशे की हालत में वाहन चलाने पर.
30- यांत्रिक रूप से खराब दशा वाले वाहन को चलाने पर.
31- लेन से बाहर वाहन चलाने पर.
32- यातायात सिग्नल पर जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन रोकने पर.
33- अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर.
34- सार्वजनिक स्थल पर अनावश्यक रिवर्स गियर में वाहन चलाने पर.
35- रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर के नियमों का उल्लंघन करने पर.
36- नो स्टॉपिंग पर वाहन खड़ा करने पर.
37-वाहन को किसी ऐसी जगह खड़ा करने पर जो दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील हो.
38- साइलेंस जोन में हॉर्न का प्रयोग करने पर और अनावश्यक हॉर्न बजाने या मल्टी हॉर्न का इस्तेमाल करने पर.
39- साइलेंसर मॉडिफाइड करने पर.
40- इमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड आदि का रास्ता रोकने पर.
41- खराब बाहन को बिना चेतावनी संकेतक सड़क पर छोड़ने पर.
42- बिना टैक्स के वाहन का संचालन करने पर.

आरटीओ दिनेश पठाई ने बताया कि उप परिवहन आयुक्त के निर्देशों पर अभियान चलाया जा रहा है. प्रवर्तन टीम लगातार मोटर चालन विनियम 2017 के तहत 42 नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. पिछले दिनों प्रवर्तन दल की ओर से 100 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई थी और इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेगा.

देहरादून: मोटर चालन विनियम 2017 के तहत 42 नियमों पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है. परिवहन विभाग ने प्रदेश भर के सभी प्रवर्तन दलों को मोटर चालन विनियम 2017 के तहत नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. यह अभियान 22 दिसंबर से चलाया जा रहा है और नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा रही है.

प्रदेश भर में मोटर चालन विनियम 2017 के 42 नियमों के पर राजधानी में आरटीओ की ओर से सख्ती शुरू कर दी गई है. अगर आपको मोटर चालन विनियम 2017 के 42 नियम नहीं पता हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको अपना वाहन किन नियमों के तहत चलाना है, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े.

यह भी पढ़ें-घोटाले में CM के औद्योगिक सलाहकार का नाम आने से कांग्रेसियों का चढ़ा पारा, फूंका पुतला

इन नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

1- बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के साथ वाहन चलाने पर.
2- बिना फिटनेस के वाहन का संचालन करने पर.
3- बिना लाइसेंस वाहन का संचालन करने पर.
4- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर.
5- बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन संचालन या रजिस्ट्रीकरण प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने पर.
6- वाहन के रजिस्ट्रीकरण में निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचाई या बाहर वाली वस्तु को ढोने पर.
7- वाहन में खतरनाक पदार्थों की ढुलाई करने पर.
8- मालवाहक वाहन में किराए पर यात्री ढोने पर.
9- सिग्नल पर, स्टॉप लाइन पर वाहन खड़ा करने पर.
10- गलत दिशा में वाहन चलाने पर.
11- नो एंट्री मार्ग पर वाहन चलाने पर.
12- वाहन को गलत दिशा से ओवरटेक करने पर.
13- पैदल यात्रा के मार्ग को वाहन से अवरुद्ध करने पर.
14- बिना इंडिकेटर लेन बदलने पर.
15- प्रतिबंधित स्थान से यू टर्न लेने पर.
16- रैश ड्राइविंग करने पर.
17- रेड लाइट जंप करने पर.
18- बिना बीमा के वाहन का संचालन करने पर.
19- सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना वाहन द्वारा सड़क पर माल या सेवाएं प्रदान करने या वाहन पर किसी भी तरह का विज्ञापन प्रदर्शित करने पर.
20- दुर्घटना की स्थिति में वाहन को सड़क पर छोड़ने पर.
21- दुर्घटनाग्रस्त वाहन को नियम के खिलाफ वाहन को रस्सी से खींचने पर.
22- बिना लाइट वाहन चलाने पर.
23- अनावश्यक रूप से हाई बीम पर वाहन चलाने पर.
24- ट्रैक्टर चालक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को बैठाने पर.
25- नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर.
26- बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर.
27- दो पहिया वाहन को बिना हेलमेट चलाने पर.
28- वाहन में तेज ध्वनि में म्यूजिक सिस्टम चलाने पर.
29- नशे की हालत में वाहन चलाने पर.
30- यांत्रिक रूप से खराब दशा वाले वाहन को चलाने पर.
31- लेन से बाहर वाहन चलाने पर.
32- यातायात सिग्नल पर जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन रोकने पर.
33- अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर.
34- सार्वजनिक स्थल पर अनावश्यक रिवर्स गियर में वाहन चलाने पर.
35- रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर के नियमों का उल्लंघन करने पर.
36- नो स्टॉपिंग पर वाहन खड़ा करने पर.
37-वाहन को किसी ऐसी जगह खड़ा करने पर जो दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील हो.
38- साइलेंस जोन में हॉर्न का प्रयोग करने पर और अनावश्यक हॉर्न बजाने या मल्टी हॉर्न का इस्तेमाल करने पर.
39- साइलेंसर मॉडिफाइड करने पर.
40- इमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड आदि का रास्ता रोकने पर.
41- खराब बाहन को बिना चेतावनी संकेतक सड़क पर छोड़ने पर.
42- बिना टैक्स के वाहन का संचालन करने पर.

आरटीओ दिनेश पठाई ने बताया कि उप परिवहन आयुक्त के निर्देशों पर अभियान चलाया जा रहा है. प्रवर्तन टीम लगातार मोटर चालन विनियम 2017 के तहत 42 नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. पिछले दिनों प्रवर्तन दल की ओर से 100 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई थी और इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेगा.

Last Updated : Dec 26, 2020, 5:19 PM IST
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