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टैक्स विवाद आवेदन की आज अंतिम तिथि, बाद में चुकाना होगा ज्यादा ब्याज

व्यापारियों को सबका विश्वास योजना के निस्तारण की आज अंतिम तिथि है. इसके बाद व्यापारियों को टैक्स जमा करने पर भारी ब्याज और पेनाल्टी देनी होगी.

tax dispute
टैक्स विवाद मामला.
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Published : Dec 31, 2019, 5:35 PM IST

देहरादून: भारत सरकार ने सभी व्यापारियों के पुराने टैक्स विवादों का निस्तारण करने को लेकर 'सबका विश्वास योजना' चला रही है. इस योजना के तहत व्यापारियों को टैक्स मामले का निस्तारण करने में छूट मिल सकेगी, लेकिन इस योजना के तहत टैक्स निस्तारण करने की आज अंतिम तिथि है. 31 दिसंबर यानी आज के बाद जीएसटी से पहले के टैक्स विवादों का निस्तारण करने पर व्यापारियों को भारी भरकम ब्याज और पैनल्टी जमा करना होगा. हालांकि, उत्तराखंड में अभी तक 652 मामलों के निस्तारण के लिए आवेदन किए गए हैं.

टैक्स विवाद मामला.

गौर हो कि साल 2017 में देश में लागू जीएसटी के बाद व्यापारियों के पुराने टैक्स के विवाद पेंडिंग पड़े थे. इसके चलते केंद्र सरकार ने 'सबका विश्वास योजना' की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत व्यापारी अपने पुराने टैक्स के विवादों का निस्तारण कर पाएंगे. साथ ही केंद्र सरकार ने ब्याज और पैनल्टी में 70 प्रतिशत की छूट भी दे रखी है. इसके तहत 31 दिसंबर तक की इस योजना का लाभ व्यापारी आवेदन कर उठा सकते हैं, जिसकी आज अंतिम तिथि है.

ये भी पढ़ें: डोइवाला: धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ करने वाला 5 घंटे में गिरफ्तार, पहले भी कर चुका है ऐसी हरकत

पहली बार व्यापारियों को लंबित पड़े टैक्स मामले को निपटाने के लिए सबका विश्वास योजना के तहत छूट दी गई है. उत्तराखंड राज्य में अभी तक 652 मामलों के निस्तारण को लेकर व्यापारियों ने आवेदन किया है, जबकि उत्तराखंड में 942 विवादित मामले लंबित पड़े हैं, जिसमें 2462 करोड़ का टैक्स बकाया है. यही नहीं, इस योजना के तहत 50 लाख के टैक्स पर 70 प्रतिशत और 50 लाख से अधिक के टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.

देहरादून: भारत सरकार ने सभी व्यापारियों के पुराने टैक्स विवादों का निस्तारण करने को लेकर 'सबका विश्वास योजना' चला रही है. इस योजना के तहत व्यापारियों को टैक्स मामले का निस्तारण करने में छूट मिल सकेगी, लेकिन इस योजना के तहत टैक्स निस्तारण करने की आज अंतिम तिथि है. 31 दिसंबर यानी आज के बाद जीएसटी से पहले के टैक्स विवादों का निस्तारण करने पर व्यापारियों को भारी भरकम ब्याज और पैनल्टी जमा करना होगा. हालांकि, उत्तराखंड में अभी तक 652 मामलों के निस्तारण के लिए आवेदन किए गए हैं.

टैक्स विवाद मामला.

गौर हो कि साल 2017 में देश में लागू जीएसटी के बाद व्यापारियों के पुराने टैक्स के विवाद पेंडिंग पड़े थे. इसके चलते केंद्र सरकार ने 'सबका विश्वास योजना' की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत व्यापारी अपने पुराने टैक्स के विवादों का निस्तारण कर पाएंगे. साथ ही केंद्र सरकार ने ब्याज और पैनल्टी में 70 प्रतिशत की छूट भी दे रखी है. इसके तहत 31 दिसंबर तक की इस योजना का लाभ व्यापारी आवेदन कर उठा सकते हैं, जिसकी आज अंतिम तिथि है.

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पहली बार व्यापारियों को लंबित पड़े टैक्स मामले को निपटाने के लिए सबका विश्वास योजना के तहत छूट दी गई है. उत्तराखंड राज्य में अभी तक 652 मामलों के निस्तारण को लेकर व्यापारियों ने आवेदन किया है, जबकि उत्तराखंड में 942 विवादित मामले लंबित पड़े हैं, जिसमें 2462 करोड़ का टैक्स बकाया है. यही नहीं, इस योजना के तहत 50 लाख के टैक्स पर 70 प्रतिशत और 50 लाख से अधिक के टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.

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भारत सरकार ने सभी व्यापारियों के पुराने टैक्स विवादों का निस्तारण करने को लेकर सबका विश्वास योजना चलायी रही है। जिससे व्यापारियों को टैक्स मामले का निस्तारण करने में छूट मिल सके। लेकिन इस योजना के तहत टैक्स निस्तारण करने की आज अंतिम तिथि है। 31 दिसंबर के बाद जीएसटी से पहले के टैक्स विवादों का निस्तारण करने पर व्यापारियों को भारी भरकम ब्याज और पैनल्टी जमा करना होगा। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक 652 मामलों के निस्तारण के लिए आवेदन किए गए हैं।


Body:गौर हो कि साल 2017 में देश में लागू जीएसटी के बाद व्यापारियों के पुराने टैक्स के विवाद पेंडिंग पड़े थे जिसके चलते केंद्र सरकार ने सबका विकास योजना की शुरुआत की थी ताकि व्यापारी अपने पुराने टैक्स के विवादों का निस्तारण कर लें इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ब्याज और पैनल्टी में 70 प्रतिशत की छूट भी दे रही है। इसके तहत 31 दिसंबर तक की इस योजना का लाभ व्यापारी आवेदन कर उठा सकते है। 


पहली बार व्यापारियों को लंबित पड़े टैक्स मामले को निपटाने के लिए सबका विकास योजना के तहत छूट दी गई है उत्तराखंड राज्य में अभी तक 652 मामलों के निस्तारण को लेकर व्यापारियों ने आवेदन किया है। जबकि उत्तराखंड में 942 विवादित मामले लंबित पड़े हैं जिसमें 2462 करोड़ का टैक्स बकाया है। यही नही इस योजना के तहत 50 लाख के टैक्स पर 70 प्रतिशत और 50 लाख से अधिक के टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। 





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