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उत्तराखंड में 18 मई तक पूर्ण कोविड कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसी पाबंदियां

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Published : May 9, 2021, 7:55 PM IST

Updated : May 9, 2021, 9:31 PM IST

उत्तराखंड सरकार ने 11 मई से 18 मई तक पूर्ण कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है.

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उत्तराखंड में 11 से 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू

देहरादून: प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 11 तारीख 6 बजे से लेकर 18 तारीख सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है. इस दौरान सभी एसेंशियल सर्विसेज, फूड सर्विसेज जारी रहेंगी. राशन की दुकानें हफ्ते में एक ही दिन खुलेंगी. ऐसे में 14 मई को राशन की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी.

उत्तराखंड में 18 मई तक पूर्ण कोविड कर्फ्यू.

ये भी जानें

  1. सब्जियां, फल, मीट, दूध की दुकानें प्रतिदन खुलेंगी. दुकानें प्रतिदिन सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुलेंगी.
  2. पहले फेज में एक हफ्ते का कोविड कर्फ्यू.
  3. बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा.
  4. बाहर से आने वाले लोगों को RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी.
  5. गर्भवती महिलाओं/रोगियों को इलाज के लिए जाते समय वैलिड आईडी/डॉक्टर का पर्चा/मेडिकल पेपर्स दिखाने पर आवाजाही की मंजूरी मिलेगी.
  6. अलावा वैलिड टिकट दिखाने पर ही एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन से आने-जाने वालों को मंजूरी मिलेगी.
  7. 20 लोग शादी समारोह, शव यात्रा में शामिल हो सकेंगे.
  8. आरटीपीसीआर की 72 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी, बिना रिपोर्ट एंट्री नहीं मिलेगी. साथ ही प्रवासियों एक हफ्ते क्वारंटाइन रहना होगा.
  9. कोविड कर्फ्यू में नियम लॉकडाउन जैसे ही रहेंगे.

देहरादून: प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 11 तारीख 6 बजे से लेकर 18 तारीख सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है. इस दौरान सभी एसेंशियल सर्विसेज, फूड सर्विसेज जारी रहेंगी. राशन की दुकानें हफ्ते में एक ही दिन खुलेंगी. ऐसे में 14 मई को राशन की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी.

उत्तराखंड में 18 मई तक पूर्ण कोविड कर्फ्यू.

ये भी जानें

  1. सब्जियां, फल, मीट, दूध की दुकानें प्रतिदन खुलेंगी. दुकानें प्रतिदिन सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुलेंगी.
  2. पहले फेज में एक हफ्ते का कोविड कर्फ्यू.
  3. बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा.
  4. बाहर से आने वाले लोगों को RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी.
  5. गर्भवती महिलाओं/रोगियों को इलाज के लिए जाते समय वैलिड आईडी/डॉक्टर का पर्चा/मेडिकल पेपर्स दिखाने पर आवाजाही की मंजूरी मिलेगी.
  6. अलावा वैलिड टिकट दिखाने पर ही एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन से आने-जाने वालों को मंजूरी मिलेगी.
  7. 20 लोग शादी समारोह, शव यात्रा में शामिल हो सकेंगे.
  8. आरटीपीसीआर की 72 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी, बिना रिपोर्ट एंट्री नहीं मिलेगी. साथ ही प्रवासियों एक हफ्ते क्वारंटाइन रहना होगा.
  9. कोविड कर्फ्यू में नियम लॉकडाउन जैसे ही रहेंगे.
Last Updated : May 9, 2021, 9:31 PM IST
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