देहरादून: आगामी विधानसभा सत्र को सकुशल संपन्न कराये जाने के लिए एसएसपी द्वारा विभिन्न राजनैतिक दलों और संगठनों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई. इस बैठक के दौरान एसएसपी ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान होने वाले धरना प्रर्दशन और जुलूस कि पूरी वीडियोग्राफी सहित फोटोग्राफी की जायेगी और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जायेगी. उन्होंने बताया कि धरना प्रर्दशन और जुलूस के लिए पहले राजनैतिक दलों और संगठनों को अनुमति लिया जाना आवश्यक है. वहीं, जिलाधिकारी सोनिका ने पुलिस महकमे को विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं.
बता दें कि एसएसपी द्वारा 29 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को सकुशल संपन्न कराये जाने के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों और संगठनों के पदाधिकारियों के साथ पुलिस कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में एसएसपी द्वारा आपसी विचार विमर्श करते हुये विभिन्न राजनैतिक दलों और संगठनों द्वारा किये जाने वाले धरना प्रदर्शन जलूस पर चर्चा की गई. साथ ही बैठक में आये हुये राजनैतिक दलों व संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभिन्न विषय को लेकर अपने विचार रखे.
एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने सभी दलों और सगंठनों को बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान होने वाले धरना प्रर्दशन व जुलूस कि पूरी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की जा रही हैं और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जायेगी. इसके साथ ही धरना प्रर्दशन व जुलूस के लिए पहले से ही राजनैतिक दलों व संगठनों को अनुमति लिया जाना आवश्यक हैं. एसएसपी ने सभी दलों और संगठनों के पदाधिकारियों से अपील की है कि कानून में सभी की सीमायें हैं, जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हैं.
ऐसे में सभी दल व संगठन अनुशासित होकर कार्य करें, विधानसभा संस्थान की गरिमा को बनाये रखें. साथ ही अति उत्साहित होकर कोई कृत्य कार्य न करें. पुलिस द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर हर सम्भव सहयोग किया जायेगा. लिहाजा, सभी राजनैतिकों दलों और संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस का हरसम्भव सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है.
जिलाधिकारी ने दिये निर्देश: 29 नवंबर 2022 से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों और समुदाय द्वारा प्रदर्शन, धरना, अनशन सहित अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शान्ति व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना के मद्देनजर हुए जनपद देहरादून में विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में विधि और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए तत्काल प्रभाव से 29 नवंबर से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी. साथ ही किसी भी प्रकार के जुलूस और प्रदर्शन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा.
जिलाधिकारी सोनिका ने निर्देशित किया गया है की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकीस्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र जिसका फल ढाई इंच से अधिक न हो, बम और किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो, लेकर नहीं चलेगा और न ही कोई हिंसा के प्रयोग के लिए ईंट, पत्थर रोड़ा आदि एकत्र नही करेगा. साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने घर के आंगन के अतिरिक्त पटाखों और बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क पर गली पर व चौराहे पर नहीं करेगा. विधानसभा क्षेत्र के अंर्तगत किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि को भी प्रतिबन्धित किया गया है.
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जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कानून और शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. साथ ही 29 नवंबर से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। यदि इससे पूर्व इनको अपास्त न कर दिया जाये. आदेश का उल्लंघन धारा-188 के अधीन दंडनीय होगा.