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देहरादून: भीड़भाड़ वाले बाजारों में करना होगा नियमों का पालन, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल

देहरादून में डीआईजी के निर्देश पर एसपी सिटी श्वेता चौबे ने भीड़भाड़ वाले स्थानों आढ़त बाजार, दर्शनी गेट, राजा रोड, हनुमान चौक आदि स्थानों का निरीक्षण किया. साथ ही व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान भीड़भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो इस पर चर्चा किया गया.

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एसपी सिटी ने की व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक.
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Published : Jun 7, 2020, 8:21 PM IST

देहरादून: वर्तमान समय में राज्य सरकार ने धीरे-धीरे सभी व्यवसायिक गतिविधियों को खोले जाने की अनुमति दी है. एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया की डीआईजी के निर्देश पर आज भीड़भाड़ वाले स्थानों आढ़त बाजार, दर्शनी गेट, राजा रोड, हनुमान चौक आदि स्थानों का निरीक्षण किया गया. इन स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने के लिए व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक के दौरान मुख्य बाजारों में लोगों की आवाजाही के दौरान संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए व्यापार मंडल ने सहयोग करने बात कही.

यह भी पढ़ें-उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,341 पहुंची, आज मिले 38 नए मामले

नियमों का करना होगा पालन

  • दर्शनी गेट, पीपल मंडी, भंडारी तिराहा और सहारनपुर चौक तक वाहनों के वन वे की व्यवस्था लागू रहेगी. दर्शनी गेट से मुख्य बाजार की ओर आवश्यक वस्तुओं के वाहनों के अतिरिक्त अन्य सभी चौपहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही आवश्यक वस्तुओं के वाहन भी सुबह 7 से 10 बजे तक लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जा सकेंगे.
  • सुबह 10 बजे के बाद केवल दोपहिया वाहन व हाथ रिक्शा ही दर्शनी गेट से प्रवेश कर सकेंगे और पीपल मंडी से ही बाहर आएंगे.
  • आढ़त बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए आने वाले बड़े वाहनों के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए सुबह 07 बजे से 10 बजे तक की समय सीमा निर्धारित की गई है, उसके बाद बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मुख्य मार्ग पर केवल एक लेन में तथा एक दुकान के सामने एक ही वाहन खड़ा होगा. इस दौरान बाजार में लोडिंग और अनलोडिंग के वाहनों को छोड़ अन्य सभी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.
  • इस समय अवधि में राजा रोड पर भी यह व्यवस्था लागू रहेगी, कोई भी चौपहिया वाहन राजा रोड से मुख्य बाजार की ओर नहीं जाएगा. दुकानों के सामने केवल दुकानदार ही अपना दोपहिया वाहन पार्क करेंगे, चौपहिया वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • सभी दुकानदारों व बाजार में आने वाले ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग झंडा मैदान में होगी. सभी दुकानदार शाम के समय अपनी दुकानों को बंद करने से पहले सैनिटाइज करेंगे.
  • जो दुकानदार अपनी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कराएंगे, उनके विरुद्ध तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा. साथ ही मुख्य बाजारों में बिना मॉस्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून: वर्तमान समय में राज्य सरकार ने धीरे-धीरे सभी व्यवसायिक गतिविधियों को खोले जाने की अनुमति दी है. एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया की डीआईजी के निर्देश पर आज भीड़भाड़ वाले स्थानों आढ़त बाजार, दर्शनी गेट, राजा रोड, हनुमान चौक आदि स्थानों का निरीक्षण किया गया. इन स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने के लिए व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक के दौरान मुख्य बाजारों में लोगों की आवाजाही के दौरान संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए व्यापार मंडल ने सहयोग करने बात कही.

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नियमों का करना होगा पालन

  • दर्शनी गेट, पीपल मंडी, भंडारी तिराहा और सहारनपुर चौक तक वाहनों के वन वे की व्यवस्था लागू रहेगी. दर्शनी गेट से मुख्य बाजार की ओर आवश्यक वस्तुओं के वाहनों के अतिरिक्त अन्य सभी चौपहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही आवश्यक वस्तुओं के वाहन भी सुबह 7 से 10 बजे तक लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जा सकेंगे.
  • सुबह 10 बजे के बाद केवल दोपहिया वाहन व हाथ रिक्शा ही दर्शनी गेट से प्रवेश कर सकेंगे और पीपल मंडी से ही बाहर आएंगे.
  • आढ़त बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए आने वाले बड़े वाहनों के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए सुबह 07 बजे से 10 बजे तक की समय सीमा निर्धारित की गई है, उसके बाद बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मुख्य मार्ग पर केवल एक लेन में तथा एक दुकान के सामने एक ही वाहन खड़ा होगा. इस दौरान बाजार में लोडिंग और अनलोडिंग के वाहनों को छोड़ अन्य सभी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.
  • इस समय अवधि में राजा रोड पर भी यह व्यवस्था लागू रहेगी, कोई भी चौपहिया वाहन राजा रोड से मुख्य बाजार की ओर नहीं जाएगा. दुकानों के सामने केवल दुकानदार ही अपना दोपहिया वाहन पार्क करेंगे, चौपहिया वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • सभी दुकानदारों व बाजार में आने वाले ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग झंडा मैदान में होगी. सभी दुकानदार शाम के समय अपनी दुकानों को बंद करने से पहले सैनिटाइज करेंगे.
  • जो दुकानदार अपनी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कराएंगे, उनके विरुद्ध तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा. साथ ही मुख्य बाजारों में बिना मॉस्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी.
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