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देहरादूनः आरटीओ कार्यालय में 22 जून से शुरू होगा काम, जानिए क्या होंगे नए नियम - देहरादून लॉकडाउन में आरटीओ ऑफिस समाचार

22 जून से आरटीओ में कामकाज दोबारा शुरू होने जा रहा है. लॉकडाउन के बीच पिछले तीन महीने से आरटीओ विभाग में कामकाज ठप पड़ा था.

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22 जून से शुरू होगा आरटीओ ऑफिस में काम.
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Published : Jun 19, 2020, 10:40 PM IST

देहरादून: लॉकडाउन के कारण पिछले तीन महीने से आरटीओ विभाग में सभी काम ठप थे, लेकिन लोगों की समस्याओं को देखते हुए आरटीओ विभाग ने नियम और शर्तों के अनुसार, विभाग में कार्य संचालन करने का निर्णय ले लिया है. आरटीओ विभाग में 22 जून से कार्य का संचालन शुरू होगा. आरटीओ कार्यालय में 1 दिन में 100 आवेदन स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया गया है और आवेदकों को एक दिन पहले कार्यालय के फोन नंबर 0135-27434332 पर सूचना देनी होगी. आवेदन करने के बाद ही कार्यालय में आने के लिए समय और पंजीकरण किया जाएगा.

एक दिन पहले निर्धारित संख्या पूरी होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. आरटीओ कार्यालय में आवेदक सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ही आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने के 3 दिन बाद आवेदक दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक अपने आवेदन से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है.

ये हैं आरटीओ ऑफिस के नए नियम:

-आरटीओ विभाग से जारी होने वाले परमिट से संबंधित सभी प्रकार के आवेदनों के लिए 1 दिन में मात्र 20 आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे.
-प्रवर्तन शाखा और प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा वाहनों के चालान एक दिन में 20 निस्तारित किए जाएंगे.
-टैक्स रजिस्ट्रेशन शाखा में पहले से पंजीकृत वाहनों से संबंधित कार्य के लिए 1 दिन में 20 आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे.
-आवेदककर्ता के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 1 दिन में सिर्फ 20 ही स्वीकार किए जाएंगे और नए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेंगे.
-वाहन फिटनेस से संबंधित वाहनों के निरीक्षण का कार्य आशारोड़ी पर स्थित आरटीओ विभाग की ब्रांच में किया जाएगा और वहां पर भी 1 दिन में 20 आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे.
-नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन पहले से ही जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार डीलर के माध्यम से हो रहा है.

यह भी पढ़ें-कोरोना: CMO कार्यालय के 69 कर्मचारियों के लिए गए सैंपल, होम क्वारंटीन के दिए निर्देश

आरटीओ दिनेश पोठाई ने बताया कि लॉकडाउन होने के कारण आरटीओ विभाग में कोई काम नहीं हो रहा था. जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. लोगों की दिक्कतों को देखते हुए 22 जून से आरटीओ कार्यालय में नियम और शर्तों के अनुसार कार्य शुरू किए जा रहे हैं. साथ ही आरटीओ विभाग में आने वाले आवेदकों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

देहरादून: लॉकडाउन के कारण पिछले तीन महीने से आरटीओ विभाग में सभी काम ठप थे, लेकिन लोगों की समस्याओं को देखते हुए आरटीओ विभाग ने नियम और शर्तों के अनुसार, विभाग में कार्य संचालन करने का निर्णय ले लिया है. आरटीओ विभाग में 22 जून से कार्य का संचालन शुरू होगा. आरटीओ कार्यालय में 1 दिन में 100 आवेदन स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया गया है और आवेदकों को एक दिन पहले कार्यालय के फोन नंबर 0135-27434332 पर सूचना देनी होगी. आवेदन करने के बाद ही कार्यालय में आने के लिए समय और पंजीकरण किया जाएगा.

एक दिन पहले निर्धारित संख्या पूरी होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. आरटीओ कार्यालय में आवेदक सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ही आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने के 3 दिन बाद आवेदक दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक अपने आवेदन से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है.

ये हैं आरटीओ ऑफिस के नए नियम:

-आरटीओ विभाग से जारी होने वाले परमिट से संबंधित सभी प्रकार के आवेदनों के लिए 1 दिन में मात्र 20 आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे.
-प्रवर्तन शाखा और प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा वाहनों के चालान एक दिन में 20 निस्तारित किए जाएंगे.
-टैक्स रजिस्ट्रेशन शाखा में पहले से पंजीकृत वाहनों से संबंधित कार्य के लिए 1 दिन में 20 आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे.
-आवेदककर्ता के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 1 दिन में सिर्फ 20 ही स्वीकार किए जाएंगे और नए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेंगे.
-वाहन फिटनेस से संबंधित वाहनों के निरीक्षण का कार्य आशारोड़ी पर स्थित आरटीओ विभाग की ब्रांच में किया जाएगा और वहां पर भी 1 दिन में 20 आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे.
-नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन पहले से ही जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार डीलर के माध्यम से हो रहा है.

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आरटीओ दिनेश पोठाई ने बताया कि लॉकडाउन होने के कारण आरटीओ विभाग में कोई काम नहीं हो रहा था. जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. लोगों की दिक्कतों को देखते हुए 22 जून से आरटीओ कार्यालय में नियम और शर्तों के अनुसार कार्य शुरू किए जा रहे हैं. साथ ही आरटीओ विभाग में आने वाले आवेदकों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

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