ETV Bharat / state

चारधाम यात्रा को लेकर एक्शन में RTO, ऑनलाइन बन रहे ग्रीन और ट्रिप कार्ड - online green card process for commercial vehicles

चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है. इसके लिए सारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है. ग्रीन कार्ड के साथ ही ट्रिप कार्ड के लिए भी चालक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.

rto-started-process-of-making-online-green-and-trip-card-for-chardham-yatra
शुरू की ऑनलाइन ग्रीन और ट्रिप कार्ड बनाने की प्रक्रिया
author img

By

Published : Sep 18, 2021, 3:49 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में आज से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है. ऐसे में आरटीओ की ओर से चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है. इसके तहत कोई भी व्यावसायिक वाहन चालक घर बैठे ही ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेगा.


ईटीवी भारत से बात करते हुए देहरादून एआरटीओ द्वारका प्रसाद ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. ग्रीन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष वेबसाइट www.greencard.gov.in तैयार की गई है. इस वेबसाइट के माध्यम से चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहन चालक और संचालक ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छोटे वाहनों जैसे टैक्सी-मैक्सी इत्यादि के लिए ₹400 का शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि बड़े वाहन जैसे मिनी बस इत्यादि के लिए ₹600 निर्धारित है.

शुरू की ऑनलाइन ग्रीन और ट्रिप कार्ड बनाने की प्रक्रिया

पढ़ें- चारधाम यात्रा शुरू, SOP जारी, इन राज्यों के लिए होगी सख्ती

ग्रीन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन के दौरान वाहन चालक को ऑनलाइन फॉर्म में अपने वाहन से जुड़े डॉक्यूमेंट जैसे वाहन के रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस, टैक्स के कागजात, फिटनेस पेपर, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और वाहन चालक के हिल एंडोर्समेंट लाइसेंस की स्कैन कॉपी लगानी होगी. सभी कागजात सही पाए जाने पर अगले दिन आरटीओ दफ्तर में वाहन के निरीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वाहन स्वामी को ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

पढ़ें- हरदा के बिना शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, बहुमत के साथ सरकार बनाने का किया दावा

बता दें कि ग्रीन कार्ड की वैधता वाहन के प्रपत्र की वैधता अवधि अथवा 30 नवंबर 2021 (जो भी पहले समाप्त हो) तक ही रहेगी. इसके अलावा ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के बाद प्रत्येक यात्रा के लिए ट्रिप कार्ड प्राप्त करना भी वाहन चालक के लिए इस बार अनिवार्य होगा. बिना कार्यालय आए ही ट्रिप कार्ड के लिए भी ऑनलाइन ग्रीन कार्ड वाली वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है.

पढ़ें- आज से शुरू होगी चारधाम यात्रा, एसओपी जारी, इन राज्यों के लिए होगी सख्ती

ट्रिप कार्ड की वैधता केवल एक ही यात्रा के लिए मान्य होगी. यदि कोई व्यवसायिक वाहन चालक दोबारा चारधाम यात्रा पर यात्रियों को लेकर जाता है तो ऐसे में वाहन चालक को यात्रा करने पर फिर से ऑनलाइन ट्रिप कार्ड के लिए आवेदन करना होगा.

देहरादून: उत्तराखंड में आज से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है. ऐसे में आरटीओ की ओर से चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है. इसके तहत कोई भी व्यावसायिक वाहन चालक घर बैठे ही ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेगा.


ईटीवी भारत से बात करते हुए देहरादून एआरटीओ द्वारका प्रसाद ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. ग्रीन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष वेबसाइट www.greencard.gov.in तैयार की गई है. इस वेबसाइट के माध्यम से चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहन चालक और संचालक ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छोटे वाहनों जैसे टैक्सी-मैक्सी इत्यादि के लिए ₹400 का शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि बड़े वाहन जैसे मिनी बस इत्यादि के लिए ₹600 निर्धारित है.

शुरू की ऑनलाइन ग्रीन और ट्रिप कार्ड बनाने की प्रक्रिया

पढ़ें- चारधाम यात्रा शुरू, SOP जारी, इन राज्यों के लिए होगी सख्ती

ग्रीन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन के दौरान वाहन चालक को ऑनलाइन फॉर्म में अपने वाहन से जुड़े डॉक्यूमेंट जैसे वाहन के रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस, टैक्स के कागजात, फिटनेस पेपर, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और वाहन चालक के हिल एंडोर्समेंट लाइसेंस की स्कैन कॉपी लगानी होगी. सभी कागजात सही पाए जाने पर अगले दिन आरटीओ दफ्तर में वाहन के निरीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वाहन स्वामी को ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

पढ़ें- हरदा के बिना शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, बहुमत के साथ सरकार बनाने का किया दावा

बता दें कि ग्रीन कार्ड की वैधता वाहन के प्रपत्र की वैधता अवधि अथवा 30 नवंबर 2021 (जो भी पहले समाप्त हो) तक ही रहेगी. इसके अलावा ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के बाद प्रत्येक यात्रा के लिए ट्रिप कार्ड प्राप्त करना भी वाहन चालक के लिए इस बार अनिवार्य होगा. बिना कार्यालय आए ही ट्रिप कार्ड के लिए भी ऑनलाइन ग्रीन कार्ड वाली वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है.

पढ़ें- आज से शुरू होगी चारधाम यात्रा, एसओपी जारी, इन राज्यों के लिए होगी सख्ती

ट्रिप कार्ड की वैधता केवल एक ही यात्रा के लिए मान्य होगी. यदि कोई व्यवसायिक वाहन चालक दोबारा चारधाम यात्रा पर यात्रियों को लेकर जाता है तो ऐसे में वाहन चालक को यात्रा करने पर फिर से ऑनलाइन ट्रिप कार्ड के लिए आवेदन करना होगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.