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नए एमवी एक्ट के तहत वसूला जाएगा जुर्माना, आरटीओ ने तेज की कवायद

24 सितंबर से बाद कुछ ही वाहन के स्वामियों ने ही चालान का भुगतान किया है. वहीं, जिन लोगों ने अभी तक चालान का भुगतान नहीं किया है. उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

देहरादून में अब नए एमवी एक्ट के तहत वसूला जाएगा जुर्माना
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Published : Oct 1, 2019, 11:55 PM IST

देहरादून: जिले में 24 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है. जिसके तहत आरटीओ विभाग ने अब अभियान चलाकर जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है. विभाग का कहना है कि जल्द ही ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी. जिन्होंने चालान का भुगतान नहीं किया है.

देहरादून में अब नए एमवी एक्ट के तहत वसूला जाएगा जुर्माना

बता दें कि 24 सितंबर से नये एमवी एक्ट के लागू होने के बाद आरटीओ विभाग के द्वारा गाड़ियों का चालान किया गया है. जिसके बाद कुछ ही वाहन के स्वामियों ने चालान का भुगतान किया है. वहीं, जिन लोगों ने अभी तक चालान का भुगतान नहीं किया है, आरटीओ ने ऐसे लोगों का चिन्हीकरण कर कार्रवाई तेज कर दी है. आरटीओ विभाग की मानें तो सितंबर के महीने में लगभग 32 लाख के करीब जुर्माना वसूला गया था, वहीं नए एमवी एक्ट के लागू होने के बाद ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है.

मीडिया से मुखातिब होते हुए एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि पिछले महीने 30 सितंबर तक 986 चालान किए गए थे, जिसमें करीब 100 गाड़ियां सीज की गई थीं. जबकि, 32 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया. वहीं, 24 सितंबर से नया एमवी एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन उसके तहत अभी जुर्माने का परिसीमन नहीं हुआ है. हालांकि, जिन गाड़ियों का चालान 24 सितंबर के बाद हुआ है, वही अपना चालान भुगत रहे हैं. उन्होने बताया कि यातायात नियम तोड़ने वाले लोगों से आने वाले समय में नये एमवी एक्ट के तहत जुर्माना वसूल किया जायेगा.

देहरादून: जिले में 24 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है. जिसके तहत आरटीओ विभाग ने अब अभियान चलाकर जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है. विभाग का कहना है कि जल्द ही ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी. जिन्होंने चालान का भुगतान नहीं किया है.

देहरादून में अब नए एमवी एक्ट के तहत वसूला जाएगा जुर्माना

बता दें कि 24 सितंबर से नये एमवी एक्ट के लागू होने के बाद आरटीओ विभाग के द्वारा गाड़ियों का चालान किया गया है. जिसके बाद कुछ ही वाहन के स्वामियों ने चालान का भुगतान किया है. वहीं, जिन लोगों ने अभी तक चालान का भुगतान नहीं किया है, आरटीओ ने ऐसे लोगों का चिन्हीकरण कर कार्रवाई तेज कर दी है. आरटीओ विभाग की मानें तो सितंबर के महीने में लगभग 32 लाख के करीब जुर्माना वसूला गया था, वहीं नए एमवी एक्ट के लागू होने के बाद ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है.

मीडिया से मुखातिब होते हुए एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि पिछले महीने 30 सितंबर तक 986 चालान किए गए थे, जिसमें करीब 100 गाड़ियां सीज की गई थीं. जबकि, 32 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया. वहीं, 24 सितंबर से नया एमवी एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन उसके तहत अभी जुर्माने का परिसीमन नहीं हुआ है. हालांकि, जिन गाड़ियों का चालान 24 सितंबर के बाद हुआ है, वही अपना चालान भुगत रहे हैं. उन्होने बताया कि यातायात नियम तोड़ने वाले लोगों से आने वाले समय में नये एमवी एक्ट के तहत जुर्माना वसूल किया जायेगा.

Intro:उत्तराखंड में नया एमवी एक्ट 24 सितंबर को लागू हो गया था और एमवी एक्ट लागू होते ही आरटीओ विभाग लगातार अभियान चलाकर चालान वसूलने का काम कर रहा है।हलांकि 24 तारीख के बाद हुए चालान तो कर दिया गया लेकिन अभी तक कुछ ही वाहन स्वामियों ने ही चालान का भुगतान किया है।ओर कुछ वाहन स्वामी को भुगतान करना है।लेकिन आरटीओ विभाग का मानना है कि अगर वाहन स्वामी अब भी इसी तरह की गलती करते रहेंगे ओर चालान होने पर ही सुधारा जाएगा ओर आगे से बढ़ी हुई दरों से चालान वसूला जाएगा तो निश्चित ही परिवहन विभाग का राजस्व बढेगा।


Body:हालांकि आरटीओ विभाग ने पूरे सितंबर में 32 लाख के करीब जुर्माना वसूला है।ओर नए एमवी एक्ट होने के कारण अगले महीने यह आंकड़ा ज़्यादा हो जाएगा।चालान जुर्माने की राशि बढ़ने से परिवहन विभाग का राजस्व भी निश्चित रूप से बढ़ेगा।जिससे आने वाले समय मे परिवहन विभाग के लिए काफी फायदेमंद रहेगा।


Conclusion:एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि पिछले महीने 30 सितंबर तक 986 चालान किए गए जिसमें करीब 100 गाड़ियां बंद की गई और 32 लाख आठ हजार का जुर्माना वसूला गया।चूंकि बढ़ी हुई दर 24 सितंबर से लागू हुई तो उसके तहत जुर्माने का परिसीमन नहीं हुआ है।जिन गाड़ियां का शुरू में ही चालान हुआ है वही अपना चालान भुगत रहे हैं।और जो 24 तारीख के बाद कुछ ही वाहन का चालान हुआ है उनका यहां परिसीमन किया गया है साथ ही आने वाले समय पर जब जुर्माना भरेंगे तो बढ़ी हुई दर से लिया जाएगा। साथ ही कहा कि बिल्कुल जिस संख्या में चालान हो रहे हैं उसी संख्या में रहे और उसी प्रकार वाहन स्वामी गलतियां करते रहे सुधरने की कसम खाए रहे कि हम नहीं सुधारते तो और चालान होने पर ही सुधर जाएगा तो निश्चित रूप से उसी पर परिसीमन दर बढेगा फिर इन पर काफी भारी जुर्माना देना पड़ेगा और उससे निश्चित रूप से राजस्व बढ़ेगा।

बाइट-अरविंद पांडे(एआरटीओ)
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