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9 साल का बच्चा धड़ल्ले से चला रहा था ई-रिक्शा, कटा 25 हजार का चालान

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Published : Sep 14, 2019, 11:14 PM IST

आरटीओ विभाग ने नगर की सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान टीम ने एक नाबलिग ई-रिक्शा चालक को पकड़ा. जिस पर कार्रवाई करते हुए ई-रिक्शा को सीज कर 25 हजार का चालान किया गया है.

नियमों के खिलाफ चल रहा था ई-रिक्शा 25 हजार का कटा चालान.

देहरादून: शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 2 साल पहले ई-रिक्शा की शुरुआत की गई थी. लेकिन ये ई-रिक्शे आज शहर के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं. ई-रिक्शा चालक नियमों को ताक पर रख कर मनमाने ढंग से नगर की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रहे हैं. जिसके चलते सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है. जिसे देखते हुए आरटीओ विभाग ने नगर की सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान टीम ने एक नाबलिग ई-रिक्शा चालक को पकड़ा. जिस पर कार्रवाई करते हुए ई-रिक्शा को सीज कर 25 हजार का चालान किया गया. साथ ही यह केस जुवेनाइल कोर्ट भेजा दिया है.

नियमों के खिलाफ चल रहा था ई-रिक्शा 25 हजार का कटा चालान.

एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि शुक्रवार को विभाग की टीम ने राजपुर रोड और मसूरी के आसपास अभियान चलाया. जिसमे विभाग की टीम ने 60 वाहनों के चालान किए साथ ही पांच वाहन सीज किए. साथ ही बताया कि कक्षा चार में पढ़ने वाला 9 साल का बच्चा ई रिक्शा पर तीन सवारी ले जाता हुआ पकड़ा गया.

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नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नाबालिग द्वारा ई-रिक्शा चलाने का यह पहला चालान हुआ है. साथ ही बताया कि नए एक्ट में इस तरह के चालान के साथ ही अभिभावक को 3 साल की सजा हो सकती है.

देहरादून: शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 2 साल पहले ई-रिक्शा की शुरुआत की गई थी. लेकिन ये ई-रिक्शे आज शहर के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं. ई-रिक्शा चालक नियमों को ताक पर रख कर मनमाने ढंग से नगर की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रहे हैं. जिसके चलते सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है. जिसे देखते हुए आरटीओ विभाग ने नगर की सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान टीम ने एक नाबलिग ई-रिक्शा चालक को पकड़ा. जिस पर कार्रवाई करते हुए ई-रिक्शा को सीज कर 25 हजार का चालान किया गया. साथ ही यह केस जुवेनाइल कोर्ट भेजा दिया है.

नियमों के खिलाफ चल रहा था ई-रिक्शा 25 हजार का कटा चालान.

एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि शुक्रवार को विभाग की टीम ने राजपुर रोड और मसूरी के आसपास अभियान चलाया. जिसमे विभाग की टीम ने 60 वाहनों के चालान किए साथ ही पांच वाहन सीज किए. साथ ही बताया कि कक्षा चार में पढ़ने वाला 9 साल का बच्चा ई रिक्शा पर तीन सवारी ले जाता हुआ पकड़ा गया.

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नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नाबालिग द्वारा ई-रिक्शा चलाने का यह पहला चालान हुआ है. साथ ही बताया कि नए एक्ट में इस तरह के चालान के साथ ही अभिभावक को 3 साल की सजा हो सकती है.

Intro:2 साल पहले प्रदूषण मुक्त शहर को करने के लिए ई-रिक्शा की शुरुआत की गई थी,लेकिन यह ई-रिक्शा आज शहर के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है।इसके कारण सड़को पर लम्बा जाम देखने को मिल जाता है।वही सबसे अहम बात की आरटीओ विभाग ने ई-रिक्शा के मानक तो बनाये है लेकिन यह मानक किस तरह तोड़े जा रहे है यह आप वीडियो में देख सकते है।हलांकि आरटीओ विभाग ने कल शाम चेकिंग के दौरान नाबलिक ई-रिक्शा को सीज कर 25 हज़ार का चालान कर नाबालिक को परिजनों को सुपर्द किया गया साथ ही यह केस जुवेनाइल कोर्ट भेजा गया।


Body:नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद परिवहन विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है,हलांकि प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नही हुआ है।वही नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद कुछ हद तक ई-रिक्शा चालकों पर लगाम लगना लाज़मी है।ई-रिक्शा चालक अपनी मनमानी करते हुए आरटीओ विभाग के नियमों को ताक पर रखकर सड़को पर सवारी लेकर ई-रिक्शा दौड़ते फिरते है।आप वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते है कि इन लोगों को चालान किसी भी तरह का भय नही है।और परिवहन विभाग और जिला पुलिस इनकीं मनमानी के सामने फेल होती नज़र आ रही है।हालांकि ई-रिक्शा को सड़कों पर दौड़ते हुए 2 साल हो गए है लेकिन कल परिवहन विभाग ने पहली बार नाबालिक द्वारा चलाये जा रहे ई-रिक्शा को सीज कर 25 हज़ार का जुर्माना किया गया है।


Conclusion:एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि शुक्रवार को विभाग की टीम ने राजपुर रोड और मसूरी के आसपास अभियान चलाया जिसमें बिना हेलमेट,सीट बेल्ट नहीं पहनने,तेज रफ्तार और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले वाहन ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की गई विभाग की टीम ने 60 वाहनों के चालान और पांच वाहन सीज की गई।साथ में एक्ट के तहत नाबालिक द्वारा वाहन चलाने का पहला चालान हुआ है जो कि कक्षा चार में पढ़ने वाला 9 साल का बच्चा ई रिक्शा पर तीन सवारी लेकर चलाता पकड़ा गया। और यह केस नली भेजा गया है नए एक्ट में तहत इस में चालान के साथ ही अभिभावक को 3 साल की सजा हो सकती है।

विसुल मेल किये गए है,मेल से उठाने की कृपा करें।
धन्यवाद।
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