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देहरादून में 22 हजार गाड़ियों का टैक्स जमा नहीं किया, 2100 बड़े बकाएदारों की RTO ने जारी की सूची

संभागीय परिवहन अधिकारी ने टैक्स का भुगतान न करने वाले 2100 बड़े बकायेदार वाहन स्वामियों की सूची जारी की है. साथ ही 5 हजार से ज्यादा वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर टैक्स जमा करने को कहा गया है. देहरादून जिले में 22 हजार से ज्यादा वाहन स्वामियों ने गाड़ियों का टैक्स जमा नहीं किया है.

Divisional Transport Officer
संभागीय परिवहन अधिकारी
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Published : Dec 18, 2021, 1:34 PM IST

देहरादून: संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) की ओर से दिए गए निर्देशों के पालन में राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में बकाया राजस्व वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. संभागीय परिवहन अधिकारी ने टैक्स का भुगतान न करने वाले 2100 बड़े बकायेदार वाहन स्वामियों की सूची जारी की है. साथ ही 5 हजार से ज्यादा वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर टैक्स जमा करने को कहा गया है. वहीं, वाहन स्वामी 31 जनवरी 2022 तक बकाया टैक्स जमा कर सकते हैं.

जिले में कुल 22,500 से ज्यादा वाहन स्वामी ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया है. सभी को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी कर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं. संभागीय परिवहन अधिकारी के निर्देशों के क्रम में बड़े बकायेदारों से संपर्क कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं. बड़े बकायेदार जिनको कार्यालयों में पहले नोटिस जारी किए गए उन्हें डीएम के माध्यम से भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली पत्र जारी किया जा रहा है.

वहीं, 200 बड़े बकायेदारों की सूची आरटीओ कार्यालय पर चस्पा की गई है. 1900 बकायेदारों की सूची भी नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है. दिसंबर में 2,300 वाहन स्वामियों को भू राजस्व वसूली के लिए जिला अधिकारी को पत्र भेजा जा रहा है. साथ ही करीब 5 हजार वाहन स्वामियों को कार्यालय द्वारा फोन के माध्यम से टैक्स जमा करने के लिए संपर्क किया गया है और नोटिस भी जारी किया जा रहा है.

पढ़ें: रामनगर की डॉक्टर ने गर्भवती को गंभीर हालत बताकर किया रेफर, घर पर हुई नॉर्मल डिलीवरी

आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा राजस्व बकायेदारों से अपील की गई है कि कार्यालय द्वारा की जा रही कार्रवाई से बचने के लिए तत्काल अपना मोटर वाहन टैक्स कार्यालय में जमा कराएं. साथ ही उनके द्वारा संभाग के संभागीय परिवहन कार्यालयों को यह निर्देशित किया जाता है कि राजस्व वसूली के लिए शत-प्रतिशत प्रयास करते हुए महीने के आखिरी तक 50% राजस्व वसूल करेंगे. राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान प्रभावितों को राहत प्रदान किए जाने के मद्देनजर से टैक्स में छूट प्रदान की गई है. वाहन स्वामी जल्दी टैक्स जमा करें ताकि वहां स्वामियों को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त छूट का लाभ प्राप्त हो सके.

देहरादून: संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) की ओर से दिए गए निर्देशों के पालन में राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में बकाया राजस्व वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. संभागीय परिवहन अधिकारी ने टैक्स का भुगतान न करने वाले 2100 बड़े बकायेदार वाहन स्वामियों की सूची जारी की है. साथ ही 5 हजार से ज्यादा वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर टैक्स जमा करने को कहा गया है. वहीं, वाहन स्वामी 31 जनवरी 2022 तक बकाया टैक्स जमा कर सकते हैं.

जिले में कुल 22,500 से ज्यादा वाहन स्वामी ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया है. सभी को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी कर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं. संभागीय परिवहन अधिकारी के निर्देशों के क्रम में बड़े बकायेदारों से संपर्क कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं. बड़े बकायेदार जिनको कार्यालयों में पहले नोटिस जारी किए गए उन्हें डीएम के माध्यम से भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली पत्र जारी किया जा रहा है.

वहीं, 200 बड़े बकायेदारों की सूची आरटीओ कार्यालय पर चस्पा की गई है. 1900 बकायेदारों की सूची भी नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है. दिसंबर में 2,300 वाहन स्वामियों को भू राजस्व वसूली के लिए जिला अधिकारी को पत्र भेजा जा रहा है. साथ ही करीब 5 हजार वाहन स्वामियों को कार्यालय द्वारा फोन के माध्यम से टैक्स जमा करने के लिए संपर्क किया गया है और नोटिस भी जारी किया जा रहा है.

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आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा राजस्व बकायेदारों से अपील की गई है कि कार्यालय द्वारा की जा रही कार्रवाई से बचने के लिए तत्काल अपना मोटर वाहन टैक्स कार्यालय में जमा कराएं. साथ ही उनके द्वारा संभाग के संभागीय परिवहन कार्यालयों को यह निर्देशित किया जाता है कि राजस्व वसूली के लिए शत-प्रतिशत प्रयास करते हुए महीने के आखिरी तक 50% राजस्व वसूल करेंगे. राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान प्रभावितों को राहत प्रदान किए जाने के मद्देनजर से टैक्स में छूट प्रदान की गई है. वाहन स्वामी जल्दी टैक्स जमा करें ताकि वहां स्वामियों को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त छूट का लाभ प्राप्त हो सके.

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