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देहरादून आरटीओ में अब खत्म होगा दलालों का 'राज', किए गए और भी बदलाव

आरटीओ में भ्रष्टाचार को रोकने व कामों में और अधिक पारदर्शिता लाने के मकसद से कर्मचारियों के भोजन अवकाश में भी बदलाव किया गया है. आज से कर्मचारियों को एक घंटे के बजाय आधे घंटे का भोजन अवकाश मिलेगा.

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देहरादून
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Published : Nov 26, 2019, 5:42 PM IST

देहरादून: अब आपको गाड़ी ट्रांसफर, परमिट बनवाने या फिर नवीनीकरण के साथ इंश्योरेंस, लोन काटने और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य कागजात बनवाने के लिए खुद आरटीओ जाना होगा. क्योंकि आरटीओ में अब कोई भी कागजात दलालों के जरिए जमा नहीं होंगे. इस बारे में आरटीओ की ओर से सूचना भी जारी कर दी गई है.

अब खत्म होगा दलालों का 'राज'

आरटीओ की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि अब कोई भी कागजात दलालों के जरिये जमा नहीं कराया जा सकेगा. अब वाहन स्वामी को आवेदन करने के लिए खुद या फिर उसके द्वारा वेरीफाइड किए गए व्यक्ति का आवेदन स्वीकार किया जाएगा. पिछले दिनों विजिलेंस टीम के छापे में परिवहन विभाग के कर्मचारी व दो दलालों को दबोचे जाने के बाद ये नए आदेश जारी कर दिए गए हैं.

पढ़ें- देहरादून: 10 जनवरी तक RTO में नहीं बन पाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस, ये है वजह?

आरटीओ के तरफ से जो सूचना आई है कि उसमें साफ कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आरटीओ में आने में सक्षम नहीं होगा तो उसे एक प्रार्थन पत्र देना होगा. जिसमें उसके हस्ताक्षर होंगे. उस कागजात को प्रस्तुत करने के बाद ही कोई प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

पढ़ें- देहरादून: आरटीओ में दलालों का राज, रिश्वत लेते तीन रंगे हाथ गिरफ्तार

साथ ही आरटीओ में भ्रष्टाचार को रोकने व कामों में और अधिक पारदर्शिता लाने के मकसद से कर्मचारियों के भोजन अवकाश में भी बदलाव किया गया है. आज से कर्मचारियों को एक घंटे के बजाय आधे घंटे का भोजन अवकाश मिलेगा.

आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि जो घटना पिछले दिनों हुई है वह दुखद है. इस मामले में विभागीय कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है. साथ ही बताया कि यह मामला न्यायालय के समक्ष है वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. लेकिन अब भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए बकायदा एक सूचना जारी कर दी गई है. नए नियमों के तहत जिस व्यक्ति का आवेदन होगा वह खुद या उसके द्वारा वेरीफाइड किए गए व्यक्ति का आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा. साथ ही किसी बाहरी व्यक्ति का आवेदन लेकर कार्य नहीं किया जाएगा.

देहरादून: अब आपको गाड़ी ट्रांसफर, परमिट बनवाने या फिर नवीनीकरण के साथ इंश्योरेंस, लोन काटने और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य कागजात बनवाने के लिए खुद आरटीओ जाना होगा. क्योंकि आरटीओ में अब कोई भी कागजात दलालों के जरिए जमा नहीं होंगे. इस बारे में आरटीओ की ओर से सूचना भी जारी कर दी गई है.

अब खत्म होगा दलालों का 'राज'

आरटीओ की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि अब कोई भी कागजात दलालों के जरिये जमा नहीं कराया जा सकेगा. अब वाहन स्वामी को आवेदन करने के लिए खुद या फिर उसके द्वारा वेरीफाइड किए गए व्यक्ति का आवेदन स्वीकार किया जाएगा. पिछले दिनों विजिलेंस टीम के छापे में परिवहन विभाग के कर्मचारी व दो दलालों को दबोचे जाने के बाद ये नए आदेश जारी कर दिए गए हैं.

पढ़ें- देहरादून: 10 जनवरी तक RTO में नहीं बन पाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस, ये है वजह?

आरटीओ के तरफ से जो सूचना आई है कि उसमें साफ कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आरटीओ में आने में सक्षम नहीं होगा तो उसे एक प्रार्थन पत्र देना होगा. जिसमें उसके हस्ताक्षर होंगे. उस कागजात को प्रस्तुत करने के बाद ही कोई प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

पढ़ें- देहरादून: आरटीओ में दलालों का राज, रिश्वत लेते तीन रंगे हाथ गिरफ्तार

साथ ही आरटीओ में भ्रष्टाचार को रोकने व कामों में और अधिक पारदर्शिता लाने के मकसद से कर्मचारियों के भोजन अवकाश में भी बदलाव किया गया है. आज से कर्मचारियों को एक घंटे के बजाय आधे घंटे का भोजन अवकाश मिलेगा.

आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि जो घटना पिछले दिनों हुई है वह दुखद है. इस मामले में विभागीय कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है. साथ ही बताया कि यह मामला न्यायालय के समक्ष है वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. लेकिन अब भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए बकायदा एक सूचना जारी कर दी गई है. नए नियमों के तहत जिस व्यक्ति का आवेदन होगा वह खुद या उसके द्वारा वेरीफाइड किए गए व्यक्ति का आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा. साथ ही किसी बाहरी व्यक्ति का आवेदन लेकर कार्य नहीं किया जाएगा.

Intro:अगर आपको गाड़ी ट्रांसफर करानी है या फिर अपने नाम करानी, परमिट या फिर नवीनीकरण के साथ इंश्योरेंस लोन काटने के साथ ही डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य कागजातों के लिए अब वाहन स्वामियों को स्वम आरटीओ जाना होगा अब कोई भी कागजात दलालों के जरिए नहीं जमा कराया जा सकता है।आरटीओ विभाग ने सूचना जारी कर दी गई है कि जिस वाहन स्वामी को आवेदन कराने के लिए खुद या उसके द्वारा वेरीफाइड किए गए व्यक्ति का आवेदन स्वीकार किया जाएगा और किसी बाहरी व्यक्ति का आवेदन लेकर कार्य नहीं किया जाएगा।


Body:आरटीओ विभाग से जारी आदेश के अनुसार अब कोई भी कागजात दलालों के माध्यम से नहीं लिया जाएगा जब तक वाहन स्वामी खुद कागजात लेकर आरटीओ नहीं आएगा या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति नहीं मौजूद होगा कोई भी कागजात नहीं तैयार किए जाएंगे। और जो वाहन स्वामी आरटीओ कार्यालय में आने में सक्षम नहीं होगा उसे एक प्रार्थना पत्र देना होगा जिससे उसके हस्ताक्षर होंगे और उस कागजात को प्रस्तुत करने के बाद ही कोई प्रक्रिया शुरू की जाएगी।साथ ही आरटीओ में भ्रष्टाचार को रोकने व कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाने के मकसद से कर्मचारियों के भोजन अवकाश में भी बदलाव किया गया है आज से कर्मचारियों को 1 घंटे के बजाय आधे घंटे का भोजन अवकाश देना शुरू कर दिया गया है।


Conclusion:आरटीओ दिनेश पाठोई ने जानकारी देते हुए बताया कि जो घटना पिछले दिनों हुई है वह दुखद है और इसमें विभाग के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है।साथ ही बताया कि यह मामला न्यायालय के समक्ष है इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।लेकिन अब भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए बाकायदा एक सूचना जारी कर दी गई है कि जिस व्यक्ति का आवेदन होगा वह खुद या उसके द्वारा वेरीफाइड किए गए व्यक्ति का आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा साथ ही किसी बाहरी व्यक्ति का आवेदन लेकर कार्य नहीं किया जाएगा।

बाइट-दिनेश पाठोई(आरटीओ)

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