देहरादून: अब आपको गाड़ी ट्रांसफर, परमिट बनवाने या फिर नवीनीकरण के साथ इंश्योरेंस, लोन काटने और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य कागजात बनवाने के लिए खुद आरटीओ जाना होगा. क्योंकि आरटीओ में अब कोई भी कागजात दलालों के जरिए जमा नहीं होंगे. इस बारे में आरटीओ की ओर से सूचना भी जारी कर दी गई है.
आरटीओ की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि अब कोई भी कागजात दलालों के जरिये जमा नहीं कराया जा सकेगा. अब वाहन स्वामी को आवेदन करने के लिए खुद या फिर उसके द्वारा वेरीफाइड किए गए व्यक्ति का आवेदन स्वीकार किया जाएगा. पिछले दिनों विजिलेंस टीम के छापे में परिवहन विभाग के कर्मचारी व दो दलालों को दबोचे जाने के बाद ये नए आदेश जारी कर दिए गए हैं.
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आरटीओ के तरफ से जो सूचना आई है कि उसमें साफ कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आरटीओ में आने में सक्षम नहीं होगा तो उसे एक प्रार्थन पत्र देना होगा. जिसमें उसके हस्ताक्षर होंगे. उस कागजात को प्रस्तुत करने के बाद ही कोई प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
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साथ ही आरटीओ में भ्रष्टाचार को रोकने व कामों में और अधिक पारदर्शिता लाने के मकसद से कर्मचारियों के भोजन अवकाश में भी बदलाव किया गया है. आज से कर्मचारियों को एक घंटे के बजाय आधे घंटे का भोजन अवकाश मिलेगा.
आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि जो घटना पिछले दिनों हुई है वह दुखद है. इस मामले में विभागीय कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है. साथ ही बताया कि यह मामला न्यायालय के समक्ष है वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. लेकिन अब भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए बकायदा एक सूचना जारी कर दी गई है. नए नियमों के तहत जिस व्यक्ति का आवेदन होगा वह खुद या उसके द्वारा वेरीफाइड किए गए व्यक्ति का आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा. साथ ही किसी बाहरी व्यक्ति का आवेदन लेकर कार्य नहीं किया जाएगा.