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lockdown 2.0: 20 अप्रैल से मिल सकेगी राहत, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान

लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से जिला प्रशासन ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र, केन्टोमेंट और डोईवाला के लॉकडाउन एरिया जोन को छोड़कर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न आवश्यक सेवाओं को सशर्त संचालित करने की अनुमति दी है.

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लॉकडाउन में पाबंदियों से मिल सकेगी है राहत.
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Published : Apr 19, 2020, 9:18 PM IST

देहरादून: लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से जिला प्रशासन ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र, कैन्टोमेंट और डोईवाला के लॉकडाउन एरिया जोन को छोड़कर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न आवश्यक सेवाओं को सशर्त संचालित करने की अनुमति दी है. जिसके लिए अलग-अलग विभागों और कार्यों के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं. नगर निगम के 100 वार्ड में पहले की तरह सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक राशन, आवश्यक सेवा, पशु चारा सहित अन्य दुकानें खुल सकेंगी.

यह भी पढ़ें: काशीपुर : एक समाजसेवी ऐसा भी, पहले खरीदी सारी सब्जियां फिर बांट दी जरूरतमंदों को

इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही सोशल डिस्टसिंग का भी पालन करना होगा. जिलाधिकारी ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट सहित कई अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है. इन्हीं के माध्यम से पास भी जारी किए जाएंगे. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी देखेंगे. अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

लॉकडाउन में पाबंदियों से मिल सकेगी है राहत.
जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि देहरादून में जो शहरी क्षेत्र में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 100 वार्डों में पुराने की तरह ही लॉकडाउन की व्यवस्था रहेगी. उसी तरीके से नियमों का पालन किया जाएगा. वहीं जो परिधि से बाहर वाले क्षेत्र हैं, वहां पर सशर्त कुछ बिंदु पर अनुमति प्रदान की जाएगी. जिसमें मनरेगा के कर्मचारी और कारोबारी उद्योग पैकेजिंग जैसे कार्यों में मास्क सैनिटाइजर और शिफ्टों का समय तय करने के बाद ही आवश्यक छूट दी जाएगी. साथ ही नगर निगम क्षेत्र में भगत सिंह कॉलोनी. कारगी ग्रांट, मुस्लिम कॉलोनी डोईवाला और तहसील के अंतर्गत झबरावाला और केशवपुरी बस्ती में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी.

देहरादून: लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से जिला प्रशासन ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र, कैन्टोमेंट और डोईवाला के लॉकडाउन एरिया जोन को छोड़कर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न आवश्यक सेवाओं को सशर्त संचालित करने की अनुमति दी है. जिसके लिए अलग-अलग विभागों और कार्यों के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं. नगर निगम के 100 वार्ड में पहले की तरह सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक राशन, आवश्यक सेवा, पशु चारा सहित अन्य दुकानें खुल सकेंगी.

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इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही सोशल डिस्टसिंग का भी पालन करना होगा. जिलाधिकारी ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट सहित कई अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है. इन्हीं के माध्यम से पास भी जारी किए जाएंगे. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी देखेंगे. अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

लॉकडाउन में पाबंदियों से मिल सकेगी है राहत.
जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि देहरादून में जो शहरी क्षेत्र में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 100 वार्डों में पुराने की तरह ही लॉकडाउन की व्यवस्था रहेगी. उसी तरीके से नियमों का पालन किया जाएगा. वहीं जो परिधि से बाहर वाले क्षेत्र हैं, वहां पर सशर्त कुछ बिंदु पर अनुमति प्रदान की जाएगी. जिसमें मनरेगा के कर्मचारी और कारोबारी उद्योग पैकेजिंग जैसे कार्यों में मास्क सैनिटाइजर और शिफ्टों का समय तय करने के बाद ही आवश्यक छूट दी जाएगी. साथ ही नगर निगम क्षेत्र में भगत सिंह कॉलोनी. कारगी ग्रांट, मुस्लिम कॉलोनी डोईवाला और तहसील के अंतर्गत झबरावाला और केशवपुरी बस्ती में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी.
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