देहरादून: लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से जिला प्रशासन ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र, कैन्टोमेंट और डोईवाला के लॉकडाउन एरिया जोन को छोड़कर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न आवश्यक सेवाओं को सशर्त संचालित करने की अनुमति दी है. जिसके लिए अलग-अलग विभागों और कार्यों के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं. नगर निगम के 100 वार्ड में पहले की तरह सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक राशन, आवश्यक सेवा, पशु चारा सहित अन्य दुकानें खुल सकेंगी.
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इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही सोशल डिस्टसिंग का भी पालन करना होगा. जिलाधिकारी ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट सहित कई अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है. इन्हीं के माध्यम से पास भी जारी किए जाएंगे. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी देखेंगे. अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.