देहरादून: ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट (2019) (Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019) के तहत देश में पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है. इसके तहत प्रदेश में भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विशेष वेबसाइट www.transgender.dosje.gov.in/applicant/login/index शुरू की गई है. जहां जाकर आसानी से ट्रांसजेंडर अपना पंजीकरण करा सकते हैं.
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बता दें कि, पंजीकरण के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना आधार कार्ड और एक एफिडेविट की कॉपी अपलोड करनी होगी. जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि संबंधित व्यक्ति ट्रांसजेंडर है. वहीं, आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से इन सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी जिसके आधार पर संबंधित ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उसका ट्रांसजेंडर आई कार्ड दिया जाएगा.
ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए पंजीकरण क्यों जरूरी ?
केंद्र सरकार की ओर से देश में पहली बार ट्रांसजेंटर व्यक्तियों का पंजीकरण कराया जा रहा है. इसके मुख्य उद्देश्य इस पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से यह पता लग सकेगा कि देश के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में कितने ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं. इसके साथ ही दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर निकट भविष्य में सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कोई भी योजना लेकर आती है तो इस पंजीकरण के माध्यम से सीधे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संबंधित योजना का लाभ मिल सकेगा.