देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना महामारी काफी तेजी से बढ़ रही है. प्रशासन की ओर से इसे लेकर मरीजों के होम आइसोलेशन के लिए थोड़ी और राहत दी गई है. इस बार गर्भवती महिलाओं को होम आइसोलेशन की सुविधा देने का काम किया गया है.
सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी की ओर से होम आइसोलेशन को लेकर नया आदेश जारी किया गया है. ये आदेश होम आइसोलेशन में राहत देने वाला है. स्वास्थ्य विभाग ने अब गर्भवती महिलाओं को या अभी हाल ही में बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं के लिए होम आइसोलेशन सुविधा में राहत दी है. इसके तहत अब ये महिलाएं भी होम आइसोलेशन में रह सकेंगी. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं.
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होम आइसोलेशन के लिए ये हैं शर्तें
शर्त के अनुसार गर्भवती महिला किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित ना हो. साथ ही जन्म लिए बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित हो, तभी होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी. हालांकि इससे पहले 1 सितंबर को होम आइसोलेशन की सुविधा में राहत देते हुए बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी राहत दी गई थी. इसके बाद अब गर्भवती महिलाओं को भी आइसोलेशन सुविधा में राहत दी गई है.