देहरादून: कोरोना की चेन तोड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस कुछ सख्त कदम उठाने जा रही है. उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने के बाद जानकारी छुपाता है तो उसके खिलाफ आपदा और महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. हरिद्वार सिडकुल स्थित मल्टीनेशनल कंपनी में 288 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं. पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
पुलिस की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी भी संस्थान में कोई व्यक्ति बाहर से आता तो उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस और प्रशासन को देनी अनिवार्य है. यदि कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कहा कि हरिद्वार सिडकुल में स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी ने लापरवाही बरती है. जिसकी वजह से कंपनी प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी कंपनी, शिक्षण संस्थान, कार्यालय समेत अन्य संस्थानों को भी इस बात की हिदायत दी जा रही है कि वे किसी तरह की लापरवाही न बरतें. यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो पहले उसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दें, जिसके बाद क्वारंटाइन कराया जाए. क्वारंटाइन अवधि पूरा होने के बाद ही उससे संस्थान में काम कराया जाए. यदि कोई संस्थान ये सभी जानकारी छुपाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
कंपनी के खिलाफ पुलिस इन एंगल से कर रही जांच
- कंपनी ने छुट्टी से वापस लौटे सैकड़ों कर्मचारियों को गाइड लाइन के अनुसार क्वारंटाइन कराया था या नहीं?
- कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद फैक्ट्री को बंद क्यों नहीं किया गया?
- संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी क्यों नहीं दी गई?
- कोरोना को लेकर कंपनी की तरफ से इतनी बढ़ी लापरवाही क्यों बरती गई?