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गैंगरेप की गलत सूचना सख्त हुई दून पुलिस, महिला के खिलाफ दर्ज करेगी केस

गैंगरेप की झूठी सूचना देने वाली महिला के खिलाफ पुलिस धारा-182 के तहत कोर्ट में केस फाइल करने जा रही है.

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गैंगरेप की गलत सूचना सख्त हुई दून पुलिस
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Published : Oct 9, 2020, 5:57 PM IST

देहरादून: सहसपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप की गलत सूचना देने पर देहरादून पुलिस सख्त नजर आ रही है. पुलिस जल्द ही इस मामले में आईपीसी की धारा 182 के तहत कोर्ट में मुकदमा फाइल करने जा रही है. डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने लोगों से इस तरह की सूचनाओं से बचने की अपील की है.

दरअसल, हाल ही में एक महिला ने अपने साथ सेलाकुई पुल के नीचे गैंगरेप की सूचना दी थी. महिला ने बताया कि शाम करीब छह से साढ़े छह बजे के बीच तीन युवकों ने सेलाकुई पुल के नीचे उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था. जिसके बाद महिला को मेडिकल के लिए महात्मा गांधी शताब्दी अस्पताल ले जाया गया. जहां पीड़िता के पिता ने डॉक्टर को लिखित रूप से बताया कि उनकी बेटी के साथ किसी भी प्रकार की घटना नहीं हुई है.

गैंगरेप की गलत सूचना सख्त हुई दून पुलिस

पढ़ें- देवभूमि में भूखे पेट सो रहा परिवार, सरकार से मदद की आस

पीड़िता के पिता ने डॉक्टर को बताया उनकी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. खुद पीड़िता ने भी अपने साथ हुए दुष्कर्म की घटना से इनकार किया था. मेडिकल में भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई. 5 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में भी पीड़िता ने किसी प्रकार की घटना से इनकार किया है.

पढ़ें- कोरोना इफेक्ट: प्रसिद्ध अल्मोड़ा के दशहरे पर कोरोना का साया, बदला स्वरूप

मामले पर बोलते हुए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि हमें बड़े गम्भीर अपराध के बारे में सूचना थी, जिस पर हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई की. जब मामले की जांच की गई तो ये घटना झूठी निकली. अब पुलिस महिला के खिलाफ 182 धारा के तहत कोर्ट में केस फाइल कर रही है. उन्होंने बताया ऐसा करके हम साफ संदेश देना चाहते हैं कि गम्भीर अपराधों को लेकर पुलिस को गलत और झूठी सूचनाएं न दे.

देहरादून: सहसपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप की गलत सूचना देने पर देहरादून पुलिस सख्त नजर आ रही है. पुलिस जल्द ही इस मामले में आईपीसी की धारा 182 के तहत कोर्ट में मुकदमा फाइल करने जा रही है. डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने लोगों से इस तरह की सूचनाओं से बचने की अपील की है.

दरअसल, हाल ही में एक महिला ने अपने साथ सेलाकुई पुल के नीचे गैंगरेप की सूचना दी थी. महिला ने बताया कि शाम करीब छह से साढ़े छह बजे के बीच तीन युवकों ने सेलाकुई पुल के नीचे उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था. जिसके बाद महिला को मेडिकल के लिए महात्मा गांधी शताब्दी अस्पताल ले जाया गया. जहां पीड़िता के पिता ने डॉक्टर को लिखित रूप से बताया कि उनकी बेटी के साथ किसी भी प्रकार की घटना नहीं हुई है.

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पीड़िता के पिता ने डॉक्टर को बताया उनकी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. खुद पीड़िता ने भी अपने साथ हुए दुष्कर्म की घटना से इनकार किया था. मेडिकल में भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई. 5 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में भी पीड़िता ने किसी प्रकार की घटना से इनकार किया है.

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मामले पर बोलते हुए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि हमें बड़े गम्भीर अपराध के बारे में सूचना थी, जिस पर हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई की. जब मामले की जांच की गई तो ये घटना झूठी निकली. अब पुलिस महिला के खिलाफ 182 धारा के तहत कोर्ट में केस फाइल कर रही है. उन्होंने बताया ऐसा करके हम साफ संदेश देना चाहते हैं कि गम्भीर अपराधों को लेकर पुलिस को गलत और झूठी सूचनाएं न दे.

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