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ऋषिकेश रेप कांड: HC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी पुलिस, शासन से मिली मंजूरी - उत्तराखंड शासन ने पुलिस को दी सुप्रीम कोर्ट जाने की मंजूरी

ऋषिकेश रेप कांड में बरी आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाएगी. इसके लिए उत्तराखंड शासन ने मंजूरी दे दी है.

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देहरादून एसएसपी
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Published : Jan 7, 2020, 2:27 PM IST

देहरादून: ऋषिकेश में साल 2017 में दो बच्चियों के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में उत्तराखंड शासन ने देहरादून पुलिस को आरोपी परवान सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अधिकारिक संस्तुति दे दी है. ऐसे में अब पुलिस नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. जिसमें कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था.

ऋषिकेश रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट जाएगी पुलिस.

देहरादून पुलिस को आरोपी परवान सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अधिकारिक संस्तुति मिल चुकी है. ऐसे में अब देहरादून पुलिस सुप्रीम कोर्ट में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत, डीएनए सैंपल और सभी 14 गवाहों के आधार पर अपील करेगी. वहीं मामले में पीड़ित परिवार को भी सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.

ये भी पढ़े: उत्तराखंड में कोल्ड अटैक, केदारनाथ में टूटा 20 साल का रिकॉर्ड

देहरादून एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मिल चुकी है. अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में आरोपी के खिलाफ अपील दायर कर मजबूती से पक्ष रखा जाएगा, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.

क्या है पूरा मामला ?

17 जून 2017 में ऋषिकेश में दो मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में 24 अगस्त 2018 को देहरादून पॉक्सो कोर्ट अदालत ने आरोपी परवान सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. लेकिन इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने आरोपी को नवंबर 2019 को बरी कर दिया था. अब मामले में उत्तराखंड पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

देहरादून: ऋषिकेश में साल 2017 में दो बच्चियों के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में उत्तराखंड शासन ने देहरादून पुलिस को आरोपी परवान सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अधिकारिक संस्तुति दे दी है. ऐसे में अब पुलिस नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. जिसमें कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था.

ऋषिकेश रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट जाएगी पुलिस.

देहरादून पुलिस को आरोपी परवान सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अधिकारिक संस्तुति मिल चुकी है. ऐसे में अब देहरादून पुलिस सुप्रीम कोर्ट में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत, डीएनए सैंपल और सभी 14 गवाहों के आधार पर अपील करेगी. वहीं मामले में पीड़ित परिवार को भी सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.

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देहरादून एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मिल चुकी है. अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में आरोपी के खिलाफ अपील दायर कर मजबूती से पक्ष रखा जाएगा, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.

क्या है पूरा मामला ?

17 जून 2017 में ऋषिकेश में दो मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में 24 अगस्त 2018 को देहरादून पॉक्सो कोर्ट अदालत ने आरोपी परवान सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. लेकिन इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने आरोपी को नवंबर 2019 को बरी कर दिया था. अब मामले में उत्तराखंड पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

Intro:summary-ईटीवी भारत खबर का बड़ा असर: दो मासूम बच्चियों के दुष्कर्म हत्या न्याय मामले में सुप्रीम कोर्ट अपील करने की सरकार से मिली मंजूरी, ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी दो बार मासूम बच्चों की न्याय को लेकर खबर, दोनों बच्चों का हत्या और दुष्कर्म आरोपी हाईकोर्ट से हुआ था बरी।



एक बार फिर ईटीवी भारत के खबर का बड़ा असर उत्तराखंड राज्य में देखने को मिला है। दो मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म व हत्या जैसे जघन्य अपराध मामले में न्याय दिलाने की खबर को लेकर ईटीवी भारत द्वारा 6 दिसंबर और 19 दिसंबर 2019 को दो बार प्रमुखता से इस खबर प्रसारित करने के उपरांत उत्तराखंड सरकार इस मामले में बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए आरोपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अधिकारिक तौर पर देहरादून पुलिस को आदेशित करते हुए मंजूरी दे दी है।

बता दे कि, 17 जून 2017 में ऋषिकेश में दो मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म व हत्या करने वाले जघन्य अपराध मामले में 24 अगस्त 2018 को देहरादून पॉक्सो कोर्ट अदालत ने आरोपी के खिलाफ सभी तरह के पर्याप्त सबूत डीएनए व 14 गवाहों के बयान पर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी परवान सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दी थी लेकिन इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से किन्हीं कारणों के कारण आरोपी परवान सिंह नवंबर 2019 को बरी हो गया। कोर्ट से बरी होने के बाद पुलिस आलाधिकारियों और सरकारी पोक्सो अदालत के अधिवक्ता द्वारा सभी जानकारी के आधार पर ईटीवी भारत ने दो बार मृतक बच्चों को न्याय दिलाने की खबर दो बार प्रमुखता से प्रसारित की। ईटीवी भारत की ख़बर यह असर हुआ कि अब उत्तराखंड शासन द्वारा देहरादून पुलिस को आरोपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति दे दी गई है।


Body:क्या था मामला

15 जून 2017 में ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारे के सेवादार परवान सिंह द्वारा दो मासूम बच्चियों का रेप करने के बाद उनकी निर्मम हत्या मामले में आरोपी सेवादार को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद...मृतक मासूम बच्चियों को न्याय दिलाने और दुष्कर्म आरोपी परवान सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने जा रही है। जबकि इससे पहले इस घटनाक्रम में दोनों मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म व हत्या जैसे जघन्य मामलें में 14 गवाहों और पर्याप्त सबूत के आधार पर देहरादून की पॉक्सो कोर्ट रमा पांडे की विशेष अदालत ने 24 अगस्त 2018 को दोषी करार दिए गए परवान सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी।


पीड़ित परिवार को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद

अब उत्तराखंड शासन द्वारा देहरादून पुलिस को आरोपी परवान सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील दायर करने की अधिकारिक संस्तुति मिल चुकी है, ऐसे में अब देहरादून पुलिस सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत डीएनए सैंपल और सभी 14 गवाहों के आधार पर अपील करेगी। उधर इस मामले में पीड़ित परिवार को भी अब सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।




Conclusion:इस मामले में देहरादून एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई थी। ऐसे में अब राज्य सरकार से इस विषय पर अनुमति मिल चुकी हैं। अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में आरोपी के खिलाफ अपील दायर कर मजबूती से पक्ष रखा जाएगा, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।

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