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मिलावटखोरों पर लगाम लगाने में नाकाम हुआ खाद्य सुरक्षा विभाग, अब पुलिस संभालेगी मोर्चा

खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटखोरों पर प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम साबित होता है. यही कारण है कि प्रदेश के अलग-अलग शहरों में मिलावटखोर दूध, दही, घी और मावे के नाम पर जहर बेच रहे हैं.

मिलावटखोरों पर अब पुलिस लगाएगी लगाम.
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Published : Sep 26, 2019, 2:32 PM IST

Updated : Sep 26, 2019, 4:44 PM IST

देहरादून: पौष्टिक पदार्थों के नाम पर जहर बेचने वालों की अब खैर नहीं है. उत्तराखंड पुलिस अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने जा रही है. अगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस एक अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने जा रही है.

मिलावटखोरों पर लगाम लगाने में नाकाम हुआ खाद्य सुरक्षा विभाग

अक्सर देखने में आता है कि प्रदेश का खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटखोरों पर प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम साबित होता है. यही कारण है कि प्रदेश के अलग-अलग शहरों में मिलावटखोर दूध, दही, घी और मावे के नाम पर जहर बेच रहे हैं. संबंधित विभाग की कमजोरी के चलते यह गोरखधंधा बदस्तूर जारी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मिलावटखोर व नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है.

पढ़ें- रामोजी राव को सौंपा गया IBC 2019 इनोवेशन अवार्ड, देखें वीडियो

पुलिस अब इस तरह के मामले में लिप्त पाए जाने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 273, 272, 275, 276 आजीवन कारावास जैसी सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगी. हाल ही में इसका उदाहरण देखने को मिला था.

पढ़ें- उत्तराखंडः देशभर में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर पदयात्रा पर निकले रुद्रुपुर के ओमकार

बीते दिनों देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली मावा बनाने वाले की फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ किया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को आईपीसी की ऐसी धाराओं में जेल भेजा था कि उनकी अभीतक जमानत भी नहीं हो पाई है. उसी कार्रवाई को उदाहरण बनाकर उत्तराखंड पुलिस अक्टूबर में त्योहारों से पहले विशेष अभियान चलाने जा रही है. इस बारे में प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर सभी जिला प्रभारियों को लिखित आदेश जारी कर दिया गए हैं.

इसके बारे में डीजी लॉ एंड आर्डर अशोक कुमार ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस अब आईपीसी की आजीवन कारावास वाली धाराओं (273, 272, 275, 276) में कार्रवाई करेगी. जिससे उनका बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा.

देहरादून: पौष्टिक पदार्थों के नाम पर जहर बेचने वालों की अब खैर नहीं है. उत्तराखंड पुलिस अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने जा रही है. अगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस एक अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने जा रही है.

मिलावटखोरों पर लगाम लगाने में नाकाम हुआ खाद्य सुरक्षा विभाग

अक्सर देखने में आता है कि प्रदेश का खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटखोरों पर प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम साबित होता है. यही कारण है कि प्रदेश के अलग-अलग शहरों में मिलावटखोर दूध, दही, घी और मावे के नाम पर जहर बेच रहे हैं. संबंधित विभाग की कमजोरी के चलते यह गोरखधंधा बदस्तूर जारी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मिलावटखोर व नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है.

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पुलिस अब इस तरह के मामले में लिप्त पाए जाने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 273, 272, 275, 276 आजीवन कारावास जैसी सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगी. हाल ही में इसका उदाहरण देखने को मिला था.

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बीते दिनों देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली मावा बनाने वाले की फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ किया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को आईपीसी की ऐसी धाराओं में जेल भेजा था कि उनकी अभीतक जमानत भी नहीं हो पाई है. उसी कार्रवाई को उदाहरण बनाकर उत्तराखंड पुलिस अक्टूबर में त्योहारों से पहले विशेष अभियान चलाने जा रही है. इस बारे में प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर सभी जिला प्रभारियों को लिखित आदेश जारी कर दिया गए हैं.

इसके बारे में डीजी लॉ एंड आर्डर अशोक कुमार ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस अब आईपीसी की आजीवन कारावास वाली धाराओं (273, 272, 275, 276) में कार्रवाई करेगी. जिससे उनका बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा.

Intro:summary_जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले नक़ली खाद्य सामग्री विक्रेताओं की अब खेर नहीं,खाद्य विभाग कार्रवाई अब तक बेअसर, त्यौहारी सीजन में पहली बार 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शुरू होगा उत्तराखंड पुलिस का प्रदेशव्यापी विशेष कार्रवाई अभियान, मिलावट खोरों पर पुलिस करेगी कठोर धाराओं में कार्रवाई.


सीमित अधिकार व संसाधन होने के कारण मिलावट पर शिकंजा कसने नाकाम खाद्य सुरक्षा विभाग- अब पुलिस ने लिया जिम्मा


देहरादून: लंबे समय जनता के सेहत से खिलवाड़ कर पौष्टिकता के नाम पर धीमा जहर बेचने वाले.. नकली खाद्य सामग्री बनाने वालों की अब खैर नहीं... किन्हीं कारणों से मिलावट खोरों पर प्रभावी कार्रवाई करने में फिस्सडी साबित होने वाले खाद्य सुरक्षा विभाग के बाद .. अब उत्तराखंड में पहली बार पुलिस विभाग आगामी 1 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चलने वाले त्योहारी सीजन में प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाकर मिलावट खोरी व नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 273, 272,275 ,276 आजीवन कैद जैसी सख़्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई करेगी। ताकि मिलावट के धंधेबाज जल्दी जेल से बाहर ना आ सके... वर्तमान समय में खाद्य पदार्थों में होने अलग-अलग तरह की मिलावट वाले संगीन अपराध को राज्य में ज़मीनी अंकुश लगाने की दिशा में उत्तराखंड राज्य में पहली इस मामलें होने वाले कठोरतम कार्रवाई के इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी 13 जिला पुलिस प्रभारियों को लिखित आदेश जारी किए जा रहे हैं।


Body:खाद्य सुरक्षा विभाग की कमजोरी के चलते पांव पसार रहा हैं मिलावट का धंधा

वही समय-समय पर खाने-पीने की कई खाद्य सामग्रियों में नकलीपन व मिलावटी वस्तुओं की जांच सेम्पलिंग होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा विभाग के सम्बंधित अफसर सीमित अधिकार व संसाधन होने के कारण मिलावट खोरों पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हुए....संबंधित विभाग की कमजोरी के चलते यह गोरखधंधा बदस्तूर धडल्ले से पांव पसार रहा हैं.. ऐसे में जनता के सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पिछले अगस्त माह पुलिस मुख्यालय के आदेश देहरादून एसपी सिटी के नेतृत्व में पटेलनगर ग्रामीण क्षेत्र में नकली पनीर,मावा व -घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर आरोपियों पुलिस ने इसे आईपीसी की ऐसी धाराओं में जेल भेजा गया जहां से उनकी अब तक जमानत नहीं हो सकी.. उसी कार्रवाई को उदाहरण बनाकर उत्तराखंड पुलिस अक्टूबर माह में त्योहारी सीजन में विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुकी हैं।





Conclusion:जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों बचना होगा अब मुश्किल-DG,LO

इस मामले में राज्य में अपराध को कानून व्यवस्था की कमान संभालने वाले महानिदेशक अशोक कुमार का मानना है की,आज खाने-पीने की तमाम खाद्य सामग्रीयों व दवाइयों तक जैसी सेहत को बचाने वाली कई वस्तुओं में केमिकल को सीधे तौर पर मीठे जहर की तरह प्रयोग कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा हैं यह बेहद चिंताजनक और गंभीर किस्म का अपराध है। डीजी अशोक कुमार के अनुसार इस तरह के नकली धंधे बाजों के विरुद्ध जमीनी स्तर पर अब पुलिस आईपीसी की आजीवन कैद वाली धाराओं (273, 272,275 ,276) में कार्रवाई करने जा रही है जिससे उनका बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

बाइट -अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक अपराध व कानून व्यवस्था उत्तराखंड


PTC
पीटीसी
परमजीत सिंह लाम्बा
Last Updated : Sep 26, 2019, 4:44 PM IST
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