देहरादूनः पॉक्सो अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 8 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी को 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं.
नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 7 नवंबर 2018 को पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी नानी के घर गई हुई थी. 5 नवंबर 2018 को किशोरी अपनी सहेली के साथ जुनैद पुत्र इस्लामू निवासी भानियावाला मुस्लिम बस्ती डोईवाला के घर गई थी. घर में जुनैद ने अपने साथियों को भी बुलाया था और शराब का सेवन किया हुआ था. सहेली के घर से जाने के बाद जुनैद ने किशोरी को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
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अगले दिन किशोरी ने अपनी नानी को आपबीती बताई और जुनैद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जुनैद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया. जुनैद 11 महीने तक जेल में रह चुका है.
शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि दोषी जुनैद को पॉक्सो अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म में 8 साल की सजा सुनाई. जुनैद को 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें दोषी को 20 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे.