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नए मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन मॉडिफाई कराने पर भी लगेगा जुर्माना

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात उल्घंन करने पर जुर्माने की राशि में काफी अधिक हो गयी है.देहरादून में निर्धारित मानकों के विपरीत वाहनों मे अपने स्तर पर बदलाव करने , प्रेशर हॉर्न ,हूटर , रिफ्लेक्टर चकाचौंध लाइटे और कानफोड़ साइलेंसर लगाने वालों पर कार्रवाई होगी.

वाहन मॉडिफाई कराने पर भी लगेगा जुर्माना.
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Published : Sep 26, 2019, 6:31 PM IST

Updated : Sep 26, 2019, 8:19 PM IST

देहरादून: नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है. वहीं, इस एक्ट में कुछ बदलाव भी किए गए हैं जिसमें मॉडिफाईड वाहनों पर जुर्माने के साथ इन वाहनों को मॉडिफाई करने वाली दुकान या कम्पनी पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.

वाहन मॉडिफाई कराने पर भी लगेगा जुर्माना.

बता दें कि देहरादून में कई मॉडिफाई वाहन फर्राटा भर रहे हैं, इन वाहनों में बदलाव कर अधिकतर मॉडिफाइएड साइलेंसर लगाए जाते हैं. ऐसे में परिवहन विभाग अब इन वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है.

यह भी पढ़ें-4 अक्टूबर को IIT के दीक्षांत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति कोविंद, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां शुरू

वहीं, अगर सड़क की खराब डिजाइनिंग के चलते कोई दुर्घटना होती है, तो इस एक्ट में ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी दशा में सड़क निर्माण करने वाली अथॉरिटी, कॉन्ट्रेक्टर और डिजाइनर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनपर 1 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

इस मामले में एआरटीओ अरविन्द पांडे ने बताया की देहरादून में निर्धारित मानकों के विपरीत वाहनों मे अपने स्तर पर बदलाव करने, प्रेशर हॉर्न, हूटर, रिफ्लेक्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
साथ ही नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब इन चीजों को बेचने वाली एजेंसियों, दुकानदारों पर भी एक लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन चालकों पर भी पांच हजार रुपए तक की पैनल्टी लगाई जा सकती है.

देहरादून: नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है. वहीं, इस एक्ट में कुछ बदलाव भी किए गए हैं जिसमें मॉडिफाईड वाहनों पर जुर्माने के साथ इन वाहनों को मॉडिफाई करने वाली दुकान या कम्पनी पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.

वाहन मॉडिफाई कराने पर भी लगेगा जुर्माना.

बता दें कि देहरादून में कई मॉडिफाई वाहन फर्राटा भर रहे हैं, इन वाहनों में बदलाव कर अधिकतर मॉडिफाइएड साइलेंसर लगाए जाते हैं. ऐसे में परिवहन विभाग अब इन वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है.

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वहीं, अगर सड़क की खराब डिजाइनिंग के चलते कोई दुर्घटना होती है, तो इस एक्ट में ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी दशा में सड़क निर्माण करने वाली अथॉरिटी, कॉन्ट्रेक्टर और डिजाइनर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनपर 1 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

इस मामले में एआरटीओ अरविन्द पांडे ने बताया की देहरादून में निर्धारित मानकों के विपरीत वाहनों मे अपने स्तर पर बदलाव करने, प्रेशर हॉर्न, हूटर, रिफ्लेक्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
साथ ही नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब इन चीजों को बेचने वाली एजेंसियों, दुकानदारों पर भी एक लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन चालकों पर भी पांच हजार रुपए तक की पैनल्टी लगाई जा सकती है.

Intro:नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात उल्घंन करने पर जुर्माने की राशि में काफी अधिक हो गयी है वही अब नए एक्ट के तहत कुछ बदलाव हुए है जिसमे कोई भी अपने वाहनों को मोडिफाइड करवाते है उन पर तो जुर्माना होगा साथ ही मॉडिफाइएड करने वाली दुकान या फिर कम्पनी पर भी भारी जुर्माना वसूला जायेगा!वही अगर सड़क पर कोई दुर्घटना होती है जिसके कारण किसी को हताहत होता है अगर सड़क की डिजाइनिंग मे कमी पायी जाती है ऐसी दशा मे एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी अथॉरिटी रोड डिज़ाइनर, कांट्रेक्टर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही  की जाएगी साथ ही  उनपर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।  Body:देहरादून में कई ऐसे वाहन फर्राटा भर रहे है जिनमे बदलाव किये गए है और अधिकतर निर्धारित मानकों वाले साइलेंसर की जगह मॉडिफाइएड साइलेंसर लगाए जाते है ऐसे वाहन स्वामी और मॉडिफिएड करने वाली दुकान पर शिकंजा कसने वाली है और ऐसे दुकान मालिकों के खिलाफ जल्द अभियान चलेगा साथ ही सभी ऑटो डीलर्स और दुकानदारों के यहां विभागीय टीम भेजकर जाँच कराई जाएगी!साथ ही सड़क की बनावट या फिर गद्दे होने पर दुर्घटना होने पर सम्बन्धित विभाग पल्ला झाड़ देता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दुर्घटना होने पर कोई भी अथॉरिटी रोड डिज़ाइनर, कांट्रेक्टर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही  की जाएगी!Conclusion:एआरटीओ अरविन्द पांडे ने बताया की देहरादून मे निर्धारित मानकों के विपरीत वाहनों मे अपने स्तर पर बदलाव करने ,प्रेशर हॉर्न ,हूटर ,रिफ्लेक्टर चकाचौध लाइटे और कानफोड़ सीलेंसर लगाने वालो पर कार्यवाही होगी! नए मोटर व्हीकल तहत अब इन चीज़ो को बेचने वाली एजेंसियो ,दुकानदारों पर एक लाख तक का जुर्मना लगेगा वाहन मालिकों पर भी पांच हज़ार रुपए का जुर्माना लगेगा।साथ ही नए मोटर व्हीकल तहत मे एक धारा और जोड़ी गयी है की अगर सड़क पर कोई दुर्घटना होती है जिसके कारण किसी को हताहत होता है अगर सड़क की डिजाइनिंग मे कमी पायी जाती है ऐसी दशा मे एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी अथॉरिटी रोड डिज़ाइनर, कांट्रेक्टर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही  की जाएगी साथ ही  उनपर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 


बाइट --अरविन्द पांडेय (एआरटीओ ,देहरादून )
Last Updated : Sep 26, 2019, 8:19 PM IST
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