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पंचायत चुनावः प्रत्याशियों की जमानत राशि और नामांकन पत्रों का बढ़ा मूल्य

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Published : Aug 19, 2019, 11:54 PM IST

राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार काफी परिवर्तन किया है. जमानत राशि में बढ़ोतरी के साथ नामांकन पत्र का दाम बढ़ाया गया है.

पंचायत चुनाव

देहरादून: पंचायती राज संशोधन एक्ट के तहत पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दो बच्चों की बाध्यता और शैक्षिक योग्यता के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग में एक और झटका दिया है. जिसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र खरीदने के लिए पिछले चुनाव के नामांकन पत्रों के मूल्य का 3 गुना अधिक मूल्य अदा करना होगा.

प्रत्याशियों की जमानत राशि को भी बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही प्रत्याशियों के अधिकतम व्यय सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है. हालांकि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं.
नामांकन पत्र के मूल्य का विवरण

  • ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 150 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 75 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • ग्राम उपप्रधान के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 210 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 105 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • ग्राम प्रधान के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 300 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 150 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 300 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 150 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • जिला पंचायत सदस्य के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 450 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 225 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • कनिष्ठ व ज्येष्ठ उपप्रमुख पद के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 450 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 225 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 600 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 300 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 750 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 375 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 1500 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 750 रुपये का भुगतान करना होगा.

उम्मीदवारों को अब इतनी जमा करनी होगी जमानत राशि

  • ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 300 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 150 रुपए जमा करने होंगे. इसके साथ ही अधिकतम खर्च को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.
  • ग्राम प्रधान के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 1500 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 750 रुपए जमा करने होंगे. इसके साथ ही अधिकतम खर्च को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है.
  • क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 1500 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 750 रुपए जमा करने होंगे. इसके साथ ही अधिकतम खर्च को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है.
  • जिला पंचायत सदस्य के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 3,000 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 1,500 रुपए जमा करने होंगे. इसके साथ ही अधिकतम खर्च को बढ़ाकर 1,40,000 रुपये कर दिया गया है.

देहरादून: पंचायती राज संशोधन एक्ट के तहत पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दो बच्चों की बाध्यता और शैक्षिक योग्यता के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग में एक और झटका दिया है. जिसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र खरीदने के लिए पिछले चुनाव के नामांकन पत्रों के मूल्य का 3 गुना अधिक मूल्य अदा करना होगा.

प्रत्याशियों की जमानत राशि को भी बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही प्रत्याशियों के अधिकतम व्यय सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है. हालांकि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं.
नामांकन पत्र के मूल्य का विवरण

  • ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 150 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 75 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • ग्राम उपप्रधान के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 210 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 105 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • ग्राम प्रधान के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 300 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 150 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 300 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 150 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • जिला पंचायत सदस्य के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 450 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 225 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • कनिष्ठ व ज्येष्ठ उपप्रमुख पद के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 450 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 225 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 600 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 300 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 750 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 375 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 1500 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 750 रुपये का भुगतान करना होगा.

उम्मीदवारों को अब इतनी जमा करनी होगी जमानत राशि

  • ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 300 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 150 रुपए जमा करने होंगे. इसके साथ ही अधिकतम खर्च को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.
  • ग्राम प्रधान के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 1500 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 750 रुपए जमा करने होंगे. इसके साथ ही अधिकतम खर्च को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है.
  • क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 1500 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 750 रुपए जमा करने होंगे. इसके साथ ही अधिकतम खर्च को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है.
  • जिला पंचायत सदस्य के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 3,000 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 1,500 रुपए जमा करने होंगे. इसके साथ ही अधिकतम खर्च को बढ़ाकर 1,40,000 रुपये कर दिया गया है.
Intro:पंचायती राज संसोधन एक्ट के तहत पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दो बच्चों की बाध्यता और शैक्षिक योग्यता के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग में एक और झटका दिया है। जिसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र खरीदने के लिए पिछले चुनाव के नामांकन पत्रों के मूल्य का 3 गुना अधिक मूल्य अदा करना होगा। और प्रत्याशियों के जमानत राशि को भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही प्रत्याशीयो के अधिकतम व्यय सीमा में भी बढ़ोत्तरी की गई है। हालांकि संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।


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............नामांकन पत्र के मूल्य का विवरण.......

- ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 150 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 75 रुपये का भुकतान करना होगा।

- ग्राम उपप्रधान के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 210 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 105 रुपये का भुकतान करना होगा।

- ग्राम प्रधान के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 300 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 150 रुपये का भुकतान करना होगा।

- क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 300 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 150 रुपये का भुकतान करना होगा।

- जिला पंचायत सदस्य के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 450 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 225 रुपये का भुकतान करना होगा।

- कनिष्ठ व ज्येष्ठ उपप्रमुख पद के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 450 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 225 रुपये का भुकतान करना होगा।

- क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 600 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 300 रुपये का भुकतान करना होगा।

- जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 750 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 375 रुपये का भुकतान करना होगा।

- जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 1500 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 750 रुपये का भुकतान करना होगा।



....उम्मीदवारों के अब इतना जमा करना होगा जमानत राशि ...


- ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 300 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 150 रुपए जमा करने होंगे। इसके साथ ही अधिकतम खर्च को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

- ग्राम प्रधान के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 1500 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 750 रुपए जमा करने होंगे। इसके साथ ही अधिकतम खर्च को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।

- क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 1500 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 750 रुपए जमा करने होंगे। इसके साथ ही अधिकतम खर्च को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।

- जिला पंचायत सदस्य के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 3,000 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 1,500 रुपए जमा करने होंगे। इसके साथ ही अधिकतम खर्च को बढ़ाकर 1,40,000 रुपये कर दिया गया है।


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