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कुंभ मेला क्षेत्र में ही खोल दी गई शराब की दुकान, आबकारी विभाग से जवाब तलब - कुंभ मेला क्षेत्र में शराब दुकान खुलने से नागरिकों में आक्रोश

कुंभ मेला क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने से लोगों में आक्रोश है. वहीं उप मेला अधिकारी ने आबकारी विभाग से जवाब तलब किया है.

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शराब दुकान
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Published : Dec 9, 2019, 2:17 PM IST

ऋषिकेशः टिहरी जिले के मुनी की रेती ढाल वाला क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान खुलने से लोगों में आक्रोश है. यह दुकान काफी विवादों के बाद भी खोली गई है. शराब की दुकान खोलने को लेकर स्थानीय लोगों ने इसका खासा विरोध किया था और लोग इससे खासे आक्रोशित हैं. लोगों ने उस समय शराब की दुकान को लेकर सरकार की खिलाफत भी की थी और धरना प्रदर्शन भी किया था.

साथ ही सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना भी की थी. महिलाओं ने भी शराब की दुकान खोलने पर आबकारी विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन फैसला सरकार का था तो किसी की भी एक नहीं चली और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शराब की दुकान खोल दी गई थी लेकिन जिस जगह पर शराब की सरकारी दुकान को खोला गया है, वह कुंभ मेला भूमि है वहीं 2021 में उत्तराखंड कुंभ मेला होने जा रहा है.

कुंभ मेला क्षेत्र में शराब की दुकान का विरोध.

ऋषिकेश के आशीष गौड़ ने कुंभ मेला भूमि पर शराब की दुकान खोले जाने की शिकायत मेला अधिकारी को की. जिसके बाद उप मेला अधिकारी ने जिला आबकारी विभाग को नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली के पत्रकार हरिद्वार से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब, कमरे में मिले खून के निशान

गौड़ का कहना है कि गंगा की सहायक नदी खारास्रोत के पास शराब की दुकान खोली गई है जो सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश शराब अधिनियम 1961(2 हाफ 1919) एसएस 241 और 298 (1)उत्तराखंड शराब एक्ट नियमावली 2002 व 2008 के अंतर्गत शराब नीति का उल्लंघन है.

ऋषिकेशः टिहरी जिले के मुनी की रेती ढाल वाला क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान खुलने से लोगों में आक्रोश है. यह दुकान काफी विवादों के बाद भी खोली गई है. शराब की दुकान खोलने को लेकर स्थानीय लोगों ने इसका खासा विरोध किया था और लोग इससे खासे आक्रोशित हैं. लोगों ने उस समय शराब की दुकान को लेकर सरकार की खिलाफत भी की थी और धरना प्रदर्शन भी किया था.

साथ ही सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना भी की थी. महिलाओं ने भी शराब की दुकान खोलने पर आबकारी विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन फैसला सरकार का था तो किसी की भी एक नहीं चली और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शराब की दुकान खोल दी गई थी लेकिन जिस जगह पर शराब की सरकारी दुकान को खोला गया है, वह कुंभ मेला भूमि है वहीं 2021 में उत्तराखंड कुंभ मेला होने जा रहा है.

कुंभ मेला क्षेत्र में शराब की दुकान का विरोध.

ऋषिकेश के आशीष गौड़ ने कुंभ मेला भूमि पर शराब की दुकान खोले जाने की शिकायत मेला अधिकारी को की. जिसके बाद उप मेला अधिकारी ने जिला आबकारी विभाग को नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है.

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गौड़ का कहना है कि गंगा की सहायक नदी खारास्रोत के पास शराब की दुकान खोली गई है जो सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश शराब अधिनियम 1961(2 हाफ 1919) एसएस 241 और 298 (1)उत्तराखंड शराब एक्ट नियमावली 2002 व 2008 के अंतर्गत शराब नीति का उल्लंघन है.

Intro:ऋषिकेश-- ऋषिकेश के डलवाना में खुले सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान कुंभ मेला क्षेत्र में आने की वजह से कुंभ उप मेला अधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने जिला आबकारी विभाग को खारा स्रोत नदी पर बना बस पार्किंग में खुली शराब की दुकान को लेकर 7 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है।


Body:वी/ओ-- तिगरी जिले के नगर पालिका मुनी की रेती ढाल वाला क्षेत्र में काफी विवादों के बाद अंग्रेजी शराब की दुकान खोली गई उस समय शराब की दुकान खोलने को लेकर स्थानीय लोगों में इसका खासा विरोध था और लोग इससे खासे आक्रोशित है लोगों ने उस समय शराब की दुकान को खोलने को लेकर सरकार की खिलाफत भी की थी और धरना प्रदर्शन भी किया था और सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना भी की थी महिलाओं ने भी शराब की दुकान खोलने पर आबकारी विभाग के खिलाफ मोर्चा भी खोला था लेकिन फैसला सरकार का था तो किसी की भी एक नहीं चली और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शराब की दुकान खोल दी गई थी लेकिन जिस जगह पर शराब की सरकारी दुकान को खोला गया है वह कुंभ मेला भूमि है वही 2021 में उत्तराखंड कुंभ मेला होने जा रहा है।


Conclusion:वी/ओ-- ऋषिकेश के रहने वाले आशीष गौड़ नाम के व्यक्ति ने कुंभ मेला भूमि पर शराब की दुकान खोले जाने की शिकायत मेला अधिकारी को की जिसके बाद उप मेला अधिकारी ने जिला आबकारी विभाग को नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है आशीष गौड़ का कहना है कि गंगा की सहायक नदी खारास्रोत में शराब की दुकान खोली है यह जो सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश शराब अधिनियम 1961(2 हाफ 1919)एसएस 241 और 298(1)उत्तराखण्ड शराब एक्ट नियमावली 2002 व 2008 के अंतर्गत शराब नीति का उलंघन है।

बाईट--आशीष गौड़(शिकायतकर्ता)
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