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उत्तराखंड: शादी में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 50 लोग, डीएम कर्फ्यू लगाने के लिए अधिकृत

सरकार ने कोरोना प्रकोप को देखते हुए नियमों को सख्त बनाने में जुट गई है.

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Published : Apr 25, 2021, 4:45 PM IST

देहरादून: कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए तीरथ सरकार हर संभव प्रयास में जुटी हुई है. उत्तराखंड में अब सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए सामाजिक आयोजनों और विवाह में केवल 50 व्यक्तियों के शामिल होने का आदेश जारी किया है.

शासन ने नया आदेश जारी कर कोविड-19 की दूसरी लहर के रोकथाम के संबंध में सामाजिक आयोजनों और विवाह में केवल 50 व्यक्तियों की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है.

पढ़ें: उत्तराखंड में आइसोलेशन किट से गायब हुए ऑक्सीमीटर, बांटा जा रहा थर्ड क्वालिटी का मास्क

इसके अलावा राज्य के सभी जिला अधिकारी अपने स्तर पर जनपदों पर कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्वयं के द्वारा जिन लोगों ने आरटी पीसीआर टेस्ट कराया गया है उनकी रिपोर्ट आने तक वह स्वयं को आइसोलेट करेंगे तथा कोविड-19 के नियमों का पूर्ण का पालन करेंगे.

देहरादून: कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए तीरथ सरकार हर संभव प्रयास में जुटी हुई है. उत्तराखंड में अब सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए सामाजिक आयोजनों और विवाह में केवल 50 व्यक्तियों के शामिल होने का आदेश जारी किया है.

शासन ने नया आदेश जारी कर कोविड-19 की दूसरी लहर के रोकथाम के संबंध में सामाजिक आयोजनों और विवाह में केवल 50 व्यक्तियों की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है.

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इसके अलावा राज्य के सभी जिला अधिकारी अपने स्तर पर जनपदों पर कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्वयं के द्वारा जिन लोगों ने आरटी पीसीआर टेस्ट कराया गया है उनकी रिपोर्ट आने तक वह स्वयं को आइसोलेट करेंगे तथा कोविड-19 के नियमों का पूर्ण का पालन करेंगे.

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