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दो शिक्षक संगठनों के बीच चल रहा विवाद पहुंचा राजभवन, पढ़ें पूरी खबर - dehradun news

प्राथमिक शिक्षक संगठन के नए गुट ने अब राज्यपाल को पत्र भेज पुराने राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन की मान्यता को निरस्त करने की अपील की है.

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Published : Jun 17, 2021, 10:23 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संगठन के दो गुटों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. दरअसल, प्राथमिक शिक्षक संगठन के नए गुट ने अब राज्यपाल को पत्र भेजकर पुराने राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन की मान्यता को निरस्त करने की अपील की है.

बता दें कि, पिछले लंबे समय से उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संगठन दो गुटों में बंट चुका है. वर्तमान में प्रदेश में दो प्राथमिक शिक्षक संगठन है. जिसमें एक नया गुट है तो वहीं दूसरा पुराना गुट है. ऐसे में अब नए राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन के शिक्षक विभिन्न चीजों को आधार बनाकर लगातार पुराने राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन की मान्यता पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

राज्यपाल को लिखे गए पत्र में भी नए राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन की ओर से इस बात का जिक्र किया गया है. जिसमें उत्तर प्रदेश सेवा संघ की मान्यता नियमावली 1979 के नियम 8 (1) की उपधारा 'क' के उल्लंघन का सीधे तौर पर जिक्र किया गया है.

पढ़ें:महाकुंभ में कोरोना की फर्जी जांच रिपोर्ट पर सरकार सख्त, मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

इसके साथ ही पत्र में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी में यह दर्शाया गया है कि उत्तराखंड शासन के शिक्षा अनुभाग में पुराने उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की मान्यता की पत्रावली उपलब्ध ही नहीं है. जो सीधे तौर पर इस ओर इशारा करता है कि उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने कूट रचित तथ्यों के आधार पर मान्यता रद्द की थी. इसलिए ऐसे संगठन की मान्यता निरस्त करनी चाहिए.

देहरादून: उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संगठन के दो गुटों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. दरअसल, प्राथमिक शिक्षक संगठन के नए गुट ने अब राज्यपाल को पत्र भेजकर पुराने राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन की मान्यता को निरस्त करने की अपील की है.

बता दें कि, पिछले लंबे समय से उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संगठन दो गुटों में बंट चुका है. वर्तमान में प्रदेश में दो प्राथमिक शिक्षक संगठन है. जिसमें एक नया गुट है तो वहीं दूसरा पुराना गुट है. ऐसे में अब नए राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन के शिक्षक विभिन्न चीजों को आधार बनाकर लगातार पुराने राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन की मान्यता पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

राज्यपाल को लिखे गए पत्र में भी नए राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन की ओर से इस बात का जिक्र किया गया है. जिसमें उत्तर प्रदेश सेवा संघ की मान्यता नियमावली 1979 के नियम 8 (1) की उपधारा 'क' के उल्लंघन का सीधे तौर पर जिक्र किया गया है.

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इसके साथ ही पत्र में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी में यह दर्शाया गया है कि उत्तराखंड शासन के शिक्षा अनुभाग में पुराने उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की मान्यता की पत्रावली उपलब्ध ही नहीं है. जो सीधे तौर पर इस ओर इशारा करता है कि उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने कूट रचित तथ्यों के आधार पर मान्यता रद्द की थी. इसलिए ऐसे संगठन की मान्यता निरस्त करनी चाहिए.

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